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अरुण मारवाह के खिलाफ चार्जशीट दायर
ग्रुप कैप्टन हैं अरूण मारवाह
एजेंसी ने कहा कि जांच अभी भी जारी है
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मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक सहरावत की अदालत ने अंतिम रिपोर्ट पर 24 अप्रैल को संज्ञान लेने का निर्णय किया है. सरकारी गोपनीयता कानून (ओएसए) के तहत सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है. अदालत सूत्रों ने बताया कि आरोप पत्र सरकारी गोपनीयता कानून और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दायर किया गया है. एजेंसी ने कहा कि मारवाह ने महिला से गत वर्ष दिसम्बर में फेसबुक के जरिये दोस्ती की थी. मारवाह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है.
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एजेंसी ने कहा कि जांच अभी भी जारी है और वह इसकी जांच कर रही है कि क्या मारवाह एक व्यापक जासूसी गिरोह का हिस्सा है. उसने यह भी कहा कि वह इस मामले में एक पूरक आरोपपत्र दायर कर सकती है.
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