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This Article is From Apr 06, 2022

घरेलू हिंसा एक्‍ट प्रभावी ढंग से लागू करने की याचिका पर सुनवाई के दौरान SC ने केंद्र पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के कार्यान्वयन को अकेले राज्यों पर नहीं छोड़ सकती.

घरेलू हिंसा एक्‍ट प्रभावी ढंग से लागू करने की याचिका पर सुनवाई के दौरान SC ने केंद्र पर उठाए सवाल
मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब 26 अप्रैल को सुनवाई करेगा
नई दिल्‍ली:

Domestic Violence Act: घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के कार्यान्वयन को अकेले राज्यों पर नहीं छोड़ सकती. कानून के तहत अधिकारों के प्रवर्तन के लिए केंद्र सरकार को भी धन आवंटित करने की जिम्मेदारी वहन करनी चाहिए. जस्टिस यूयू ललित  ने कहा, एक अवांछित सलाह के रूप में हम आपको बताएंगे कि जब भी आप इस तरह की योजनाओं के साथ आते हैं तो हमेशा वित्तीय प्रभाव को ध्यान में रखें और उसके लिए प्रावधान बनाएं. अन्यथा, आप अधिकार बनाते हैं और अदालत को प्रबंधित करने में कठिनाई छोड़ देते हैं. क्लासिक उदाहरण आरटीई अधिनियम है - आपने अधिकार बनाए हैं लेकिन स्कूल कहां हैं? यदि आप राज्यों से पूछते हैं तो वे कहेंगे कि बजट की कमी और हमें पैसा कहां से मिलेगा? आपको समग्रता देखनी होगी. कृपया उस दिशा में काम करें. अन्यथा यह केवल एक जुमला बन जाता है.

साथ ही उन्होंने कहा, जब कोई नया कानून बनाया जाता है तो उसके वित्तीय पहलू का आकलन किया जाता है. कुछ राज्यों में राजस्व अधिकारी सुरक्षा अधिकारी के रूप में दोहरा काम करते हैं. यह एक विशेष प्रकार की नौकरी है, जिसके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है. जस्टिस  एस रवींद्र भट ने कहा, आप नए कानून, नए अधिकार बनाते हैं और इसे लागू करने के लिए राज्यों पर छोड़ देते हैं. राज्यों के संशाधन आपकी आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो सकते हैं. राज्यों के वित्तीय प्रभाव के आकलन के बिना आप इसे बनाते हैं और आपको इसे किसी न किसी तरह से झेलना होगा, या तो अनुच्छेद 247 या अदालत के किसी आदेश के तहत. क्योंकि आप नए अधिकार पैदा कर रहे हैं, तो नए अपराध भी होंगे. सबसे पहले, आपको डेटा प्राप्त करना होगा और उसके आधार पर एक सांख्यिकीय विश्लेषण करना होगा कि किस राज्य में क्या आवश्यकता है. फिर, आपके पास यह निर्धारित करने के लिए कुछ सिद्धांत होने चाहिए कि कैडर कैसे बनाया जाना चाहिए. साथ ही कैडर बनाने के लिए किस तरह के वित्त पोषण की आवश्यकता है. आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि कितने आश्रय गृह होने चाहिए. आपको बारीक तरीके से करना होगा. 

जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ गैर सरकारी संगठन "वी द वीमेन ऑफ इंडिया" द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी. संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने और घरेलू के तहत आश्रय गृहों के निर्माण के लिए निर्देश देने की मांग की गई है. ASG ऐश्वर्या भाटी ने अदालत द्वारा किए गए कुछ पूर्व प्रश्नों के जवाब में स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा. सुनवाई करते हुए पीठ ने ये टिप्पणियां की हैं. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब 26 अप्रैल को सुनवाई करेगा.

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