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This Article is From Nov 13, 2019

कर्नाटक: अयोग्य ठहराए गए विधायकों को टिकट देने पर बीजेपी नेतृत्व करेगा फैसला

भाजपा को सत्ता में बने रहने के लिए इन 15 में से कम से कम छह सीटों पर जीतना जरूरी होगा.

कर्नाटक: अयोग्य ठहराए गए विधायकों को टिकट देने पर बीजेपी नेतृत्व करेगा फैसला
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा (फाइल फोटो)
बैंगलोर:

कर्नाटक की भाजपा इकाई ने अयोग्य विधायकों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के फैसले का बुधवार को स्वागत किया है. पार्टी ने कहा है कि इन विधायकों को उपचुनाव में टिकट देने का फैसला पार्टी नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा.राज्य में पांच दिसम्बर को उपचुनाव होने हैं. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील ने कहा,  "अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 17 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखा और साथ ही विधायकों को पांच दिसंबर को होने जा रहे उपचुनाव लड़ने की अनुमति दे दी. हम फैसले का स्वागत करते हैं." अयोग्य ठहराए विधायकों को टिकट देने के सवाल पर उन्होंने कहा, "हम मुख्यमंत्री (बी. एस.येदियुरप्प) और कोर समिति के साथ इस बारे में बातचीत करेंगे और फैसला लेंगे".

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भाजपा की राज्य इकाई की कोर समिति की बैठक बुधवार को दोपहर बाद होनी है. कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने विधानसभा में एच. डी. कुमारस्वामी सरकार के विश्वास प्रस्ताव से पहले ही 17 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था. विधानसभा में विश्वास मत्र प्राप्त करने में विफल रहने पर कुमारस्वामी की सरकार ने इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद, भाजपा के बी. एस. येदियुरप्पा के नेतृत्व में राज्य में नई सरकार का गठन किया गया.  इन विधायकों को अयोग्य घोषित किये जाने की वजह से 17 में से 15 सीटों के लिये पांच दिसंबर को उपचुनाव हो रहे हैं.

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अयोग्य घोषित किये गये विधायक इन उपचुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करना चाहते हैं. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 18 नवम्बर है. भाजपा को सत्ता में बने रहने के लिए इन 15 में से कम से कम छह सीटों पर जीतना जरूरी होगा.  उच्चतम न्यायालय ने  बुधवार को विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार के फैसले को बरकरार रखा लेकिन साथ ही इन विधायकों को पांच दिसंबर को उपचुनाव लड़ने की अनुमति भी दे दी.  न्यायालय ने हालांकि विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का वह हिस्सा हटा दिया जिसमें कहा गया था कि ये विधायक 15वीं कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने तक अयोग्य ही रहेंगे.

VIDEO: अयोग्य विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने दी उपचुनाव लड़ने की अनुमति

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