केरल में नन बलात्कार मामले में आरोपी जालंधर बिशप फ्रैंको मुलक्कल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में बिशप निर्दोष होने का दावा कर रहे हैं और मामले से आरोप मुक्त करने की मांग भी. मुलक्कल का दावा है कि उसे फंसाया गया है और पीड़ित नन के आर्थिक व्यवहार पर सवाल उठाए हैं.
इससे पहले केरल हाइकोर्ट ने बिशप मुलक्कल की याचिका को खारिज कर दिया था और उसे मुकदमे का सामना करने का निर्देश दिया था. ट्रायल कोर्ट भी उसकी डिस्चार्ज याचिका खारिज कर चुका है.
बता दें कि जून 2018 में 43 साल की नन ने कोट्टायम में पुलिस से शिकायत की थी कि जालंधर बिशप ने 2014 और 2016 के बीच उसके साथ कई बार बलात्कार किया था. बलात्कार पीड़िता पंजाब स्थित मिशनरी ऑफ जीसस मण्डली की सदस्य है. केरल पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने कई दौर की पूछताछ के बाद सितंबर 2018 में उसे गिरफ्तार किया था. 40 दिनों के बाद उनको जमानत दी गई थी.
आरोपों के सामने आने के बाद मुलक्कल को जालंधर के बिशप के रूप में हटा दिया गया था. एसआईटी ने पिछले साल उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. ट्रायल 11 नवंबर को शुरू किया गया था, लेकिन इसे 30 नवंबर तक रोक दिया गया था. आरोपी द्वारा अधिक समय मांगे जाने के बाद इसे फिर से 6 जनवरी के लिए टाल दिया गया.
बाद में, उन्होंने कोट्टायम में ट्रायल कोर्ट में एक डिस्चार्ज याचिका दायर की, जिसमें उनके खिलाफ आरोपों को खारिज करने की मांग की गई. उनके द्वारा दावा किया गया था कि बलात्कार में वित्तीय अनियमितताओं के लिए कार्रवाई
से बचने के लिए उनको फंसाया गया है.
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