रॉबर्ट वाड्रा (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
जमीन घोटाले में फंसे सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। सूत्रों के मुताबिक बीकानेर जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटेलिटी को नया समन जारी कर तलब किया है।
जानकारी के मुताबिक ED ने वाड्रा को दो हफ़्ते का समय दिया है। ED के एक सीन्यर अफ़सर ने एनडीटीवी को बताया, उन्हें अपने आगे पेश होने को कहा है। "उन्हें अपना पक्ष आकार बताना है।"
आधिकारिक सूत्रों ने भी बताया कि मेसर्स स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी फर्म को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किया गया है। सूत्रों ने बताया कि कंपनी से मामले के जांच अधिकारी (आईओ) को कुछ निश्चित वित्तीय विवरण एवं अन्य दस्तावेज देने को कहा गया है।
इससे पहले बीकानेर जमीन घोटाला मामले में ED ने वाड्रा को जून 24 को पेश होने को कहा था लेकिन वो नहीं पहुंचे थे। ED के मुताबिक़ रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी की तरफ से उनके वकील प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए लेकिन, प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी उपस्थिति को खारिज कर दिया था।
सूत्रों के मुताबिक कंपनी की तरफ से पेश वकील के पास ना तो कोई संबंधी कागजात थे और ना ही कंपनी की तरफ से कोई आधिकारिक पत्र उसे जारी किया गया था। इसी वजह से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने उस वकील की पेशी को अस्वीकार कर दिया।
प्रवर्तन निदेशालय ने कंपनी को नोटिस जारी कर उनके वित्तीय लेनदेन की जानकारी भी मांगी है। दरअसल ये पूरा मामला बीकानेर के कोलायत इलाके में 275 बीघा जमीन की खरीद से जुड़ा हुआ है। पिछले साल तहसीलदार की शिकायत के बाद राज्य पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी और उसी आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कराया था।
जानकारी के मुताबिक ED ने वाड्रा को दो हफ़्ते का समय दिया है। ED के एक सीन्यर अफ़सर ने एनडीटीवी को बताया, उन्हें अपने आगे पेश होने को कहा है। "उन्हें अपना पक्ष आकार बताना है।"
आधिकारिक सूत्रों ने भी बताया कि मेसर्स स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी फर्म को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किया गया है। सूत्रों ने बताया कि कंपनी से मामले के जांच अधिकारी (आईओ) को कुछ निश्चित वित्तीय विवरण एवं अन्य दस्तावेज देने को कहा गया है।
इससे पहले बीकानेर जमीन घोटाला मामले में ED ने वाड्रा को जून 24 को पेश होने को कहा था लेकिन वो नहीं पहुंचे थे। ED के मुताबिक़ रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी की तरफ से उनके वकील प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए लेकिन, प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी उपस्थिति को खारिज कर दिया था।
सूत्रों के मुताबिक कंपनी की तरफ से पेश वकील के पास ना तो कोई संबंधी कागजात थे और ना ही कंपनी की तरफ से कोई आधिकारिक पत्र उसे जारी किया गया था। इसी वजह से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने उस वकील की पेशी को अस्वीकार कर दिया।
प्रवर्तन निदेशालय ने कंपनी को नोटिस जारी कर उनके वित्तीय लेनदेन की जानकारी भी मांगी है। दरअसल ये पूरा मामला बीकानेर के कोलायत इलाके में 275 बीघा जमीन की खरीद से जुड़ा हुआ है। पिछले साल तहसीलदार की शिकायत के बाद राज्य पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी और उसी आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कराया था।
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