
अयोध्या (Ayodhya) में राम मंदिर (Ram Mandir) के निर्माण के लिए भूमिपूजन का रास्ता साफ हो गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हम राज्य सरकार और आयोजकों से उम्मीद करते हैं कि सामाजिक दूरी और सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा.
इस मामले में साकेत गोखले ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. याचिका में कहा गया था कि भूमि पूजन कोविड -19 के अनलॉक- 2 की गाइडलाइन का उल्लंघन है. कहा गया था कि भूमि पूजन में तीन सौ लोग इकट्ठे होंगे, जो कि कोविड के नियमों के खिलाफ होगा. लेटर पिटीशन के ज़रिए भूमि पूजन के कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी.
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याचिका में कहा गया था कि कार्यक्रम होने से कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ेगा. पिटीशन में यह भी कहा गया था कि यूपी सरकार केंद्र की गाइडलाइन में छूट नहीं दे सकती. पिटीशन में यह भी कहा गया है कि कोरोना में भीड़ इकठ्ठा होने की वजह से ही बकरीद पर सामूहिक नमाज़ की इजाज़त नहीं दी गई है.
VIDEO: ऐसा होगा अयोध्या का राम मंदिर
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