मनी लांड्रिंग केस में फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह को मिली जमानत

हाईकोर्ट ने इससे पहले शिविंदर की जमानत याचिका पर 16 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रखा था.

मनी लांड्रिंग केस में फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह को मिली जमानत

नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड में कथित धोखाधड़ी से जुड़े PMLA मामले में फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर सिंह (Shivinder Singh)को जमानत दे दी है. हाईकोर्ट ने इससे पहले शिविंदर की जमानत याचिका पर 16 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रखा था. न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने शिविंदर और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से पेश हुए वकीलों से कुछ स्पष्टीकरण मांगे और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. 

वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सुनवाई कर रहे कोर्ट ने 22 जून को नोटिस जारी कर जमानत याचिका पर ईडी से उसकी प्रतिक्रिया मांगी थी. ईडी की तरफ से पेश हुए केंद्र सरकार के स्थायी वकील अमित महाजन ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मौजूदा मामले में रुपयों के लेनेदेन का जटिल संजाल है और इसके सिरे तलाशना आसान नहीं था. उन्होंने दलील दी कि शिविंदर को जमानत देने से आगे की जांच प्रभावित होगी और हाल ही में एक निचली अदालत ने बेहद विस्तृत आदेश पारित करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था.

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गौरतलब है कि निचली अदालत द्वारा 18 जून को जमानत याचिका खारिज किये जाने के बाद शिविंदर ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी. निचली अदालत ने कहा था कि यह मामला 2,397 करोड़ की भारी-भरकम रकम से संबंधित है.



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)