जयपुर की सीबीआई अदालत ने दुष्कर्म के कथित आरोपी राजस्थान के पूर्व राज्य मंत्री बाबूलाल नागर को शनिवार को तीन दिन की रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया।
सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि दुष्कर्म के आरोप में शुक्रवार शाम गिरफ्तार किए गए राजस्थान के पूर्व खादी एवं ग्राम उद्योग, डेयरी राज्य मंत्री बाबूलाल नागर को शनिवार को अदालत (सीबीआई) में पेश किया गया। सीबीआई अधिवक्ता ने अदालत से पूछताछ के लिए बाबूलाल नागर का रिमांड मांगा था।
सीबीआई ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबूलाल नागर को अदालत में पेश किया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने राजस्थान सरकार के आग्रह पर राज्य के पूर्व राज्य मंत्री बाबूलाल नागर के खिलाफ गत 8 अक्टूबर को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (मारपीट) और 376 (दुष्कर्म) के तहत दर्ज मामले में लंबी पूछताछ के बाद उन्हें शुक्रवार शाम गिरफ्तार किया था।
बलात्कार के कथित आरोपी बाबूलाल नागर के अधिवक्ता एके जैन ने अदालत के बाहर संवाददाताओं को बताया कि अदालत ने नागर को पूछताछ के लिए तीन दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। अदालत को बताया गया कि बाबूलाल नागर और महिला के करीब साढ़े तीन साल से सहमति से संबंध थे और इस बारे में सबूत भी दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि महिला द्वारा रची गई बलात्कार की साजिश में शामिल लोगों के टेलीफोन नंबर भी पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि जांच प्रभावित नहीं हो, इसलिए वह इस साजिश में शामिल लोगों के नाम जाहिर नहीं कर सकते। आरोपी के अधिवक्ता ने कहा, हमने अनुरोध किया है कि सीबीआई इन तथ्यों की भी गहन जांच करे, जिससे सही स्थिति सामने आ सके। महिला पहले भी बलात्कार की साजिश रच चुकी है, जिसके दस्तावेज जांच के दौरान पेश किए जा चुके हैं।
जैन ने कहा कि उन्होंने अदालत के समक्ष बाबूलाल नागर का नारको परीक्षण करवाने का भी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अमूमन यह आवेदन खुद आरोपी या उनके वकील नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि अदालत के समक्ष बाबूलाल नागर के अस्वस्थ होने के कारण आवश्यक दवाईयां, घर का भोजन एवं परिजनों के मिलने की मंजूरी दिए जाने का भी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।
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