नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को अनुमति दी कि वे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग कर सकते हैं।
कोर्ट ने इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता मोहम्मद हाशिम की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वामी की उस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ख़ारिज करे जिसमें उन्होंने दर्शणार्थियों के लिए मूलभूत सुविधा की मांग की है।
स्वामी की मूलभूत सुविधा की मांग वाली अर्जी को मुख्य मामले के साथ जोड़ दिया गया है। अब मुख्य मामले के साथ इसकी सुनवाई भी होगी।
बीजेपी नेता स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दर्शणार्थियों को पानी, टॉयलेट, पार्किंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।
कोर्ट ने इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता मोहम्मद हाशिम की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वामी की उस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ख़ारिज करे जिसमें उन्होंने दर्शणार्थियों के लिए मूलभूत सुविधा की मांग की है।
स्वामी की मूलभूत सुविधा की मांग वाली अर्जी को मुख्य मामले के साथ जोड़ दिया गया है। अब मुख्य मामले के साथ इसकी सुनवाई भी होगी।
बीजेपी नेता स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दर्शणार्थियों को पानी, टॉयलेट, पार्किंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।
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