विज्ञापन
This Article is From Dec 12, 2019

अयोध्या पर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज

Ayodhya Case: सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या जमीन विवाद मामले में नौ नवंबर को दिए गए फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए आई थीं याचिकाएं

Ayodhya News: अयोध्या मामले में दखिल सभी पुनर्विचार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं.

नई दिल्ली:

Ayodhya Review Petition: अयोध्या (Ayodhya) के राम जन्मभूमि - बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के खिलाफ दाखिल की गईं सभी पुनर्विचार याचिकाएं गुरुवार को खारिज कर दी गईं. सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों के पीठ ने कहा कि याचिकाओं में कोई मेरिट नहीं है. नौ नवंबर के फैसले पर पुनर्विचार करने का कोई आधार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में नौ नवंबर को अपना फैसला सुनाया था. अदालत ने विवादित जमीन रामलला को यानी राम मंदिर बनाने के लिए देने का फैसला किया था. अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की विशेष पीठ के 9 नवम्बर के फैसले पर पुनर्विचार के लिए कुल 18 याचिकाएं दाखिल की गई थीं. इनमें 9 याचिकाएं पक्षकारों की ओर से और बाकी नौ अन्य याचिकाकर्ताओं की थीं.

चूंकि ये रिप्रेजेंटेटिव सूट यानी प्रतिनिधियों के जरिए लड़ा जाने वाला मुकदमा था, लिहाजा सिविल यानी दीवानी मामलों की संहिता सीपीसी के तहत पक्षकारों के अलावा भी कोई पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकता था.
 फैज़ाबाद कोर्ट के 1962 के आदेश के मुताबिक सीपीसी के ऑर्डर एक रूल आठ के तहत कोई भी नागरिक पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकता है.

अयोध्या भूमि विवाद में नौ नवंबर के फैसले पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को चैंबर में विचार किया. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना  की पांच जजों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. पहले इस बेंच की अगुवाई करने वाले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हो चुके हैं. जस्टिस संजीव खन्ना ने उनकी जगह ली.

Ayodhya Case : शिया वक्फ बोर्ड और हिंदू महासभा ने मस्जिद के लिए जमीन देने का विरोध किया, 18 याचिकाएं; कल सुनवाई

दरअसल 9 नवंबर को सर्वसम्मति से फैसले में तत्कालीन सीजेआई न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने पूरी 2.77 एकड़ विवादित भूमि देवता 'राम लला' के पक्ष में दी और केंद्र को सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में पांच एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया. इस मामले में 18 पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई थीं.

VIDEO : संविधान याचिकाओं पर सुनवाई की इजाजत देता है

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Previous Article
बहराइच में सोती हुई बच्ची पर किया भेड़िये ने हमला, आखिर कब खत्म होगा आदमखोर का आतंक
अयोध्या पर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज
हाथरस का दर्दः टक्कर से 60 मीटर दूर गिरे लोग, झाड़ियों में फंसे रहे घायल, हामिद का तो संसार ही उजड़ गया
Next Article
हाथरस का दर्दः टक्कर से 60 मीटर दूर गिरे लोग, झाड़ियों में फंसे रहे घायल, हामिद का तो संसार ही उजड़ गया
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com