मुंबई:
कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी मामले में राज्य सरकार ने यू-टर्न लेते हुए उनके ऊपर से देशद्रोह का मामला हटाने की बात कही है।
असीम त्रिवेदी के मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने देशद्रोह के मामलो को लेकर एक सर्कुलर जारी करने का दावा किया है।
राज्य सरकार के वकील ने हाई कोर्ट को कहा, 'जल्द ही राज्य के सभी पुलिस स्टेशन को देशद्रोह के मामले के बारे में एक सर्कुलर जारी किया जाएगा।'
सर्कुलर की ड्राफ्ट कॉपी हाई कोर्ट को 19 अक्टूबर को दिया जाएगा। सर्कुलर में देशद्रोह की धाराओ के इस्तेमाल के पहले कानूनी जानकारों से सहमति लेना जरूरी होगा।
देशद्रोह की धाराओं के इस्तेमाल किन परिस्थितियों में किया जाए इसे साफ़ किया जाएगा। हालांकि राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में साफ़ किया की असीम त्रिवेदी पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने से पहले उन्होंने कानूनी सलाह ली थी और कानूनी सलाह के बाद ही असीम पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था।
दरअसल, मुंबई पुलिस इस हलफनामे के साथ अपनी साख को साफ़ करना चाहती है। असीम त्रिवेदी की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस को काफी आलोचना का शिकार होना पड़ा था। हालांकि हाई कोर्ट में अपने हलफनामे में राज्य सरकार ने असीम की मुसीबतें जरूर बड़ा दी हैं।
मुंबई पुलिस के खेरवाड़ी के एसीपी ने कहा, 'असीम पर राजमुद्रा के अपमान और आईटी एक्ट के तहत मामला चलता रहेगा, जिसमें अदालत ही अपना आखिरी फैसला लेगी।'
मुंबई पुलिस की जांच में असीम के तीन कार्टूनों पर राजमुद्रा के अपमान का मामला बनता दिख रहा है। हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर तक टाल दी है।
असीम त्रिवेदी के मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने देशद्रोह के मामलो को लेकर एक सर्कुलर जारी करने का दावा किया है।
राज्य सरकार के वकील ने हाई कोर्ट को कहा, 'जल्द ही राज्य के सभी पुलिस स्टेशन को देशद्रोह के मामले के बारे में एक सर्कुलर जारी किया जाएगा।'
सर्कुलर की ड्राफ्ट कॉपी हाई कोर्ट को 19 अक्टूबर को दिया जाएगा। सर्कुलर में देशद्रोह की धाराओ के इस्तेमाल के पहले कानूनी जानकारों से सहमति लेना जरूरी होगा।
देशद्रोह की धाराओं के इस्तेमाल किन परिस्थितियों में किया जाए इसे साफ़ किया जाएगा। हालांकि राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में साफ़ किया की असीम त्रिवेदी पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने से पहले उन्होंने कानूनी सलाह ली थी और कानूनी सलाह के बाद ही असीम पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था।
दरअसल, मुंबई पुलिस इस हलफनामे के साथ अपनी साख को साफ़ करना चाहती है। असीम त्रिवेदी की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस को काफी आलोचना का शिकार होना पड़ा था। हालांकि हाई कोर्ट में अपने हलफनामे में राज्य सरकार ने असीम की मुसीबतें जरूर बड़ा दी हैं।
मुंबई पुलिस के खेरवाड़ी के एसीपी ने कहा, 'असीम पर राजमुद्रा के अपमान और आईटी एक्ट के तहत मामला चलता रहेगा, जिसमें अदालत ही अपना आखिरी फैसला लेगी।'
मुंबई पुलिस की जांच में असीम के तीन कार्टूनों पर राजमुद्रा के अपमान का मामला बनता दिख रहा है। हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर तक टाल दी है।
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