सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलवार दंपति के लिए गाजियाबाद कोर्ट में पर्याप्त सुरक्षा है, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि सुरक्षा कम है, तो सीबीआई पूरी सुरक्षा मुहैया करवाएगी।
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नई दिल्ली:
आरुषि−हेमराज दोहरे हत्याकांड की सुनवाई को गाजियाबाद से बाहर कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तलवार दंपति के लिए गाजियाबाद कोर्ट में पर्याप्त सुरक्षा है। लेकिन अगर तलवार दंपति को लगता है कि उनकी सुरक्षा कम है तो सीबीआई उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करवाएगी। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के दौरान सिर्फ संबद्ध पक्ष और उनके वकीलों को ही अदालत कक्ष में मौजूद रहने की अनुमति होगी।
इससे पूर्व आरुषि के माता−पिता और हत्याकांड के आरोपी राजेश ओर नूपुर तलवार ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई को गाजियाबाद से बाहर दिल्ली में कराने की मांग की थी। तलवार दंपति ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उन्हें गाजियाबाद में जान का खतरा है, क्योंकि पिछले साल कोर्ट परिसर में राजेश तलवार पर जानलेवा हमला हुआ था। साथ ही उन्होंने कहा की मामले के ज्यादातर गवाह दिल्ली में हैं इसलिए भी मामले की सुनवाई दिल्ली में की जाए। पिछले साल गाजियाबाद कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए राजेश ओर नूपुर तलवार को दोषी मान कर उन पर ट्रायल चलाने का फैसला दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा।
इससे पूर्व आरुषि के माता−पिता और हत्याकांड के आरोपी राजेश ओर नूपुर तलवार ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई को गाजियाबाद से बाहर दिल्ली में कराने की मांग की थी। तलवार दंपति ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उन्हें गाजियाबाद में जान का खतरा है, क्योंकि पिछले साल कोर्ट परिसर में राजेश तलवार पर जानलेवा हमला हुआ था। साथ ही उन्होंने कहा की मामले के ज्यादातर गवाह दिल्ली में हैं इसलिए भी मामले की सुनवाई दिल्ली में की जाए। पिछले साल गाजियाबाद कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए राजेश ओर नूपुर तलवार को दोषी मान कर उन पर ट्रायल चलाने का फैसला दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा।
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