सीएम योगी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार पत्रकार की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार

प्रशांत की पत्नी जगीशा कनौजिया ने सुप्रीम कोर्ट में 'हैबियस कॉरपस' याचिका दाखिल की है.

खास बातें

  • मंगलवार को होगी सुनवाई
  • अब तक 4 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार
  • गिरफ्तारी पर उठ रहे हैं सवाल
नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर स्वतंत्र पत्रकार प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी को उनकी पत्नी जगीशा अरोड़ा ने चुनौती दी है. इस मामले में मंगलवार को सुनवाई होगी. प्रशांत की पत्नी जगीशा कनौजिया ने सुप्रीम कोर्ट में 'हैबियस कॉरपस' याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि प्रशांत की गिरफ्तारी गैरकानूनी है और यूपी पुलिस ने इस संबंध में ना तो FIR के बारे में जानकारी दी है ना ही गिरफ्तारी के लिए कोई गाइडलाइन का पालन किया है. उन्हें दिल्ली में ट्रांजिट रिमांड के लिए किसी मजिस्ट्रेट के पास भी पेश नहीं किया गया.  साथ में इस बात की भी दलील दी गई है कि FIR में IPC की धारा 500 लगाई गई है जो पुलिस नहीं लगा सकती ये मजिस्ट्रेट ही लगा सकता है. दो धाराएं जमानती हैं.  आपको बता दें कि शनिवार सुबह दिल्ली में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मंडावली स्थित उनके घर से हिरासत में लिया गया था. 

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पुलिस ने शनिवार को बताया कि पत्रकार प्रशांत कनौजिया के खिलाफ हजरतगंज थाने में शुक्रवार रात में एक सब इंस्पेक्टर द्वारा प्राथिमकी दर्ज की गई. इसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ ‘‘आपत्तिजनक'' टिप्पणी की और उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया. पीटीआई-भाषा द्वारा सम्पर्क किये जाने पर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुरू में कहा कि पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया है. हालांकि अधिकारी ने बाद में स्पष्ट किया कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है. अधिकारी ने बताया कि पुलिस पत्रकार से पूछताछ करने का प्रयास कर रही है.    

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कनौजिया ने एक वीडियो टि्वटर और फेसबुक पर शेयर किया था, जिसमें एक महिला मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर विभिन्न मीडिया संगठनों के संवाददाताओं से बात करती दिख रही है. महिला दावा कर रही है कि उसने मुख्यमंत्री को विवाह का प्रस्ताव भेजा है. कनौजिया के टि्वटर हैण्डल पर लिखा है कि वह आईआईएमसी और मुंबई विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके हैं और कुछ मीडिया संगठनों से जुड़े हैं.

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