एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर वापस लिया जाए : दिल्ली कोर्ट

दिल्ली कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई को मानवाधिकार कार्यकर्ता से माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि पहले ट्रायल कोर्ट ने आदेश दिया था. पटेल को मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार का मुखर आलोचक माना जाता है.

एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर वापस लिया जाए : दिल्ली कोर्ट

Amnesty India : मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख को राहत का आदेश

नई दिल्ली:

दिल्ली की अदालत ( Delhi court ) ने मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंडिया आकार पटेल (Amnesty India Former chief Aakar Patel ) के खिलाफ विदेश जाने से रोक का लुक आउट सर्कुलर वापस लेने का आदेश बरकरार रखा है. सीबीआई ने आकार पटेल के खिलाफ एयरपोर्ट अलर्ट जारी किया था, जिस पर अदालत ने पहले ही आदेश जारी कर इसे वापस लेने को कहा था, इस आदेश को केंद्रीय जांच एजेंसी ने चुनौती दी थी. इस सर्कुलर की वजह से आकार पटेल विदेश नहीं जा पा रहे हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई को मानवाधिकार कार्यकर्ता से माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि पहले ट्रायल कोर्ट ने आदेश दिया था. पटेल को मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार का मुखर आलोचक माना जाता है. इससे पहले सीबीआई को कोर्ट ने 7 अप्रैल को आदेश दिया था कि वो आकार पटेल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर वापस ले.

आकार पटेल को 6 अप्रैल को अमेरिकी यात्रा के पहले हवाई अड्डे पर रोक लिया गया था. जांच एजेंसी को एक लिखित माफीनामा भी पटेल को देने को कहा गया था, क्योंकि सीबीआई के कदम से उन्हें मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है. कोर्ट के आदेश के बाद पटेल दोबारा एयरपोर्ट गए थे तो दोबारा उन्हें विदेश जाने से रोका गया. केंद्र सरकार ने आकार पटेल के खिलाफ विदेशी चंदा नियमन कानून के कथित उल्लंघन के मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति पहले ही दे रखी है. इस कारण स्पेशल कोर्ट में उनके खिलाफ पिछले दिसंबर में चार्जशीट पर कार्यवाही आगे बढ़ी है.

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वहीं पटेल ने एयरपोर्ट अलर्ट को लेकर कोर्ट का आदेश दरकिनार करके उन्हें अमेरिका से दोबारा रोके जाने को लेकर अवमानना का मामला सीबीआई के खिलाफ दायर कर रखा है. दिल्ली कोर्ट ने अपने प्रारंभिक आदेश में सीबीआई की कड़ी आलोचना की थी. कोर्ट ने कहा था कि लुकआउट सर्कुलर केवल जांच एजेंसी के भ्रम और कल्पनाओं से उत्पन्न आशंकाओं के आधार पर जारी नहीं किया जाना चाहिए,