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This Article is From Sep 01, 2015

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, यूपी के सभी मदरसों में राष्ट्रीय पर्व पर तिरंगा फहराया जाए

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, यूपी के सभी मदरसों में राष्ट्रीय पर्व पर तिरंगा फहराया जाए
इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश में सूबे के सभी मदरसों में राष्ट्रगान गाए जाने और राष्ट्रीय पर्व, यानी 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आदेश दिया। कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को एक सर्कुलर जारी कर आदेश को लागू करने को कहा है।

कोर्ट ने यह आदेश अलीगढ़ के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अजीत गौर की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। अजीत गौर का कहना है की संविधान के आर्टिकल 51 ए के मुताबिक सभी देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना राष्ट्रीय कर्तव्य है। बावजूद इसके सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसों में न तो राष्ट्रीय गान गाया जाता है और न ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है।

मामले की अगली सुनवाई 22 सितम्बर को होनी है। 22 सितम्बर को प्रदेश के मुख्य सचिव को कोर्ट को आदेश के अनुपालन की अपनी रिपोर्ट देनी होगी।

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