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This Article is From Jul 06, 2011

अहमदाबाद धमाकों की सुनवाई गुजरात में ही होगी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2008 के गुजरात सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 50 से ज्यादा आरोपियों की सुनवाई का मार्ग बुधवार को प्रशस्त कर दिया। विस्फोट में 56 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर और साइरस जोसफ की पीठ ने आरोपियों की इस याचिका को खारिज कर दिया कि 2002 के गोधरा नरसंहार के बाद सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इस भाजपा शासित राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गोधरा हत्याकांड के बाद स्थितियों में काफी सुधार आया है और इसलिए आरोपियों का यह दावा कि स्वतंत्र तरीके से सुनवाई नहीं हो सकती, सिर्फ आशंकाभर है। बहरहाल इसने आरोपियों को छूट दी कि अगर खराब माहौल में सुनवाई की वास्तविक आशंका हो तो वे फिर अदालत आ सकते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में आरोपियों की याचिका पर मामले की सुनवाई स्थगित कर दी थी। आरोपियों ने इस आधार पर मामले को राज्य से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की कि अभियोजन और जांच एजेंसियां पूरी तरह सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में हैं।

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