पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat) योजना का शुभारंभ किया था.
नई दिल्ली:
मोदी सरकार की महत्वकांक्षी आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) का पहली बार लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, लेकिन दूसरी दफा उपचार के लिए आधार जरूरी होगा. एक शीर्ष अधिकारी ने यह बात कही है. आयुष्मान योजना के क्रियान्यन के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदू भूषण ने कहा कि अगर आधार नहीं है तो लाभार्थी को कम से कम यह साबित करने के लिए दस्तावेज पेश करने होंगे कि वे 12 अंक की विशिष्ट पहचान संख्या के लिए पंजीकरण करवा चुके हैं.
यह भी पढ़ें : सरकारी और स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े प्राइवेट अस्पतालों में अब 5 लाख रुपए तक होगा फ्री में इलाज, 10 बातें
यह कदम ऐसे समय पर आया है, जब सुप्रीम कोर्ट आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध ठहरा चुका है. इंटू भूषण ने कहा, 'हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं. आधार संख्या या यह साबित करने के लिए कम से कम ऐसे दस्तावेज, कि व्यक्ति ने 12 अंक की विशिष्ट पहचान संख्या के लिए पंजीकरण कराया है, इस योजना के तहत दूसरी दफा उपचार के लिए अनिवार्य होगा.'
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उन्होंने कहा, 'पहली बार (इस योजना का) लाभ उठाने के लिए व्यक्ति आधार या चुनाव पहचान पत्र जैसे कोई पहचान पत्र दिखा सकता है.' आयुष्मान भारत- राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन का नाम बदलकर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किया गया है. प्रधानमंत्री ने इसे 23 सितंबर को झारखंड से अखिल भारतीय स्तर पर लॉन्च किया. नएचए के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश अरोड़ा ने बताया कि इस योजना की शुरुआत होने के बाद अब तक 47,000 से अधिक लोग उसका लाभ उठा चुके हैं. 92000 से अधिक लोगों को गोल्ड कार्ड दिया जा चुका है. इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बताया जा रहा है.
VIDEO : पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत का किया शुभारंभ
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य 10.74 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पैनल के स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं (ईएचसीपी) के नेटवर्क के माध्यम से द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के तहत उपचार हेतु भर्ती के लिए पांच लाख रुपये प्रति परिवाार सलाना कवरेज प्रदान करना है.
अस्पताल में ऐसे ले सकते हैं सुविधा का लाभ
अगर आप योजना में शामिल हैं और इसका लाभ लेना चाहते हैं यह बहुत आसान है. आपको योजना में शामिल अस्पताल के आयुष्मान मित्र या आयुष्मान मित्र हेल्प डेस्क से संपर्क करना होगा. वहां आपको पहचान पत्र जैसे दस्तावेज दिखाने होंगे. इसके लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या राशन कार्ड की जरूरत पड़ेगी. ध्यान रहे आधार कार्ड की कोई अनिवार्यता नहीं है. इलाज के लिए आपको एक पैसे भी नहीं देना होगा.
इन बीमारियों का करा सकते हैं इलाज
आयुष्मान योजना में शामिल करीब दस हजार अस्पतालों में 13 सौ से ज्यादा बीमारियों और इससे संबंधित पैकेज को इलाज में शामिल किया गया है. जिसमें कैंसर की सर्जरी, हार्ट की बाइपास सर्जरी, आंख-दांत का ऑपरेशन, सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी तमाम चीजें शामिल हैं. सरकार लोगों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है. आप 14555 पर फोन कर योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी, सलाह या सुझाव ले सकते हैं.
(इनपुट: भाषा)
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यह कदम ऐसे समय पर आया है, जब सुप्रीम कोर्ट आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध ठहरा चुका है. इंटू भूषण ने कहा, 'हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं. आधार संख्या या यह साबित करने के लिए कम से कम ऐसे दस्तावेज, कि व्यक्ति ने 12 अंक की विशिष्ट पहचान संख्या के लिए पंजीकरण कराया है, इस योजना के तहत दूसरी दफा उपचार के लिए अनिवार्य होगा.'
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उन्होंने कहा, 'पहली बार (इस योजना का) लाभ उठाने के लिए व्यक्ति आधार या चुनाव पहचान पत्र जैसे कोई पहचान पत्र दिखा सकता है.' आयुष्मान भारत- राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन का नाम बदलकर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किया गया है. प्रधानमंत्री ने इसे 23 सितंबर को झारखंड से अखिल भारतीय स्तर पर लॉन्च किया. नएचए के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश अरोड़ा ने बताया कि इस योजना की शुरुआत होने के बाद अब तक 47,000 से अधिक लोग उसका लाभ उठा चुके हैं. 92000 से अधिक लोगों को गोल्ड कार्ड दिया जा चुका है. इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बताया जा रहा है.
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उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य 10.74 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पैनल के स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं (ईएचसीपी) के नेटवर्क के माध्यम से द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के तहत उपचार हेतु भर्ती के लिए पांच लाख रुपये प्रति परिवाार सलाना कवरेज प्रदान करना है.
अस्पताल में ऐसे ले सकते हैं सुविधा का लाभ
अगर आप योजना में शामिल हैं और इसका लाभ लेना चाहते हैं यह बहुत आसान है. आपको योजना में शामिल अस्पताल के आयुष्मान मित्र या आयुष्मान मित्र हेल्प डेस्क से संपर्क करना होगा. वहां आपको पहचान पत्र जैसे दस्तावेज दिखाने होंगे. इसके लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या राशन कार्ड की जरूरत पड़ेगी. ध्यान रहे आधार कार्ड की कोई अनिवार्यता नहीं है. इलाज के लिए आपको एक पैसे भी नहीं देना होगा.
इन बीमारियों का करा सकते हैं इलाज
आयुष्मान योजना में शामिल करीब दस हजार अस्पतालों में 13 सौ से ज्यादा बीमारियों और इससे संबंधित पैकेज को इलाज में शामिल किया गया है. जिसमें कैंसर की सर्जरी, हार्ट की बाइपास सर्जरी, आंख-दांत का ऑपरेशन, सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी तमाम चीजें शामिल हैं. सरकार लोगों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है. आप 14555 पर फोन कर योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी, सलाह या सुझाव ले सकते हैं.
(इनपुट: भाषा)
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