
प्रतीकात्मक फोटो
कोलकाता:
शहर की एक अदालत ने 16 वर्षीय एक लड़के और एक अन्य व्यक्ति को 12 वर्षीय एक लड़की के साथ बलात्कार करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने अपराध की जघन्य प्रकृति को देखते हुये नाबालिग लड़के को वयस्क माना. पीड़िता की मां द्वारा दायर एक शिकायत के मुताबिक, लड़की को 16 दिसंबर 2017 के शाम में अगवा कर लिया गया और दोनों ने उसके साथ बलात्कार किया.
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यहां सियालदह अदालत के न्यायाधीश जिमुत बहान बिस्वास ने सामूहिक बलात्कार और पोक्सो कानून के प्रावधानों के तहत अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
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