स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि एचआईवी एड्स (रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम 2017 लागू हो गया है. मंत्रालय ने एक आदेश में कहा, " केंद्र सरकार ने ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस एंड एक्वायरड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम (रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम 2017 (2017 का 16) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 सितंबर 2018 से इस अधिनियम को लागू कर दिया है."
संसद ने एड्स/एचआईवी (Human Immunodeficiency Virus) की रोकथाम और नियंत्रण के लिए 11 अप्रैल 2017 को इस अधिनियम को पारित कर दिया था.
यह अधिनियम उपचार, रोजगार और कार्यस्थल पर ऐसे लोगों के खिलाफ किसी तरह के भेदभाव को रोकता है.
और खबरों के लिए क्लिक करें.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं