हैदराबाद की कई बेकरी में एक्सपायर्ड प्रोडक्ट बेचने का आरोप-FSSAI

Expired Dated Foods: हाल ही में हैदराबाद की पॉपुलर कराची बेकरी तब रडार पर आ गई जब तेलंगाना के फूड सेफ्टी कमिश्नर ने मोअज्जम जाही बाजार एरिया में इसके एक आउटलेट पर छापा मारा.

हैदराबाद की कई बेकरी में एक्सपायर्ड प्रोडक्ट बेचने का आरोप-FSSAI

Expired Dated Foods: फूड सेफ्टी कमिश्नर ने मोअज्जम जाही बाजार एरिया में इसके एक आउटलेट पर छापा मारा.

खास बातें

  • कराची बेकरी में एक्सपायर्ड प्रोडक्ट.
  • इस जगह एक्सपायर्ड प्रोडक्ट बेचने का आरोप.
  • यहां देखें पूरा मामला.

हैदराबाद की पॉपुलर कराची बेकरी, जो 1950 के दशक से वहां मौजूद है, हाल ही में तब रडार पर आ गई जब तेलंगाना के फूड सेफ्टी कमिश्नर ने मोअज्जम जाही बाजार एरिया में इसके एक आउटलेट पर छापा मारा और दावा किया कि उसे एक्सपायर्ड प्रोडक्ट मिले हैं. खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने उसी स्थान पर पॉपुलर बिलाल आइसक्रीम पार्लर का दौरा किया और वहां बेची जा रही वस्तुओं में समस्याएं पाईं. उन्होंने जनता के साथ जानकारी शेयर करने के लिए सोशल मीडिया हैंडल एक्स (पूर्व में ट्विटर) का सहारा लिया.

एक्स पर पोस्ट के अनुसार, कराची बेकरी आउटलेट में रस्क, बिस्कुट, कैंडी, चॉकलेट केक, टोस्ट और बन्स का "5,200 रुपये मूल्य" का स्टॉक समाप्त हो गया था. खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने बताया कि उन फूड प्रोडक्ट को तुरंत हटा दिया गया. वह सब कुछ नहीं हैं. प्राधिकरण ने यह भी शिकायत की कि "पेस्ट्री और केक पर तारीखों का उपयोग नहीं किया जाता है, जिससे एफएसएसएआई नियमों का उल्लंघन होता है." इसके अलावा, उन्हें कई बिना लेबल वाले प्रोडक्ट भी मिले, जो एफएसएसएआई अधिनियम के खिलाफ थे.

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यहां देखें पोस्टः

एक अन्य पोस्ट में, खाद्य प्राधिकरण ने बताया कि बिलाल आइसक्रीम आउटलेट और इसकी मैन्युफैक्चरिंग बिना किसी वैध लाइसेंस के चलती होती पाई गई. साथ ही आउटलेट पर नकली ब्रांड की पानी की बोतलें भी बिक रही थीं. खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बताया, ''नोटिस जारी किया गया है और कार्रवाई की जाएगी.''

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यहां देखें पोस्टः

इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, तेलंगाना, हैदराबाद के कई अन्य इलाकों में छापेमारी कर रहे हैं, जिनमें हिमायत नगर, सारथ सिटी मॉल और बंजारा हिल्स के आउटलेट भी शामिल हैं. प्राधिकरण यह सब सोशल मीडिया पर अपडेट कर रहा है, यह सूचित करते हुए कि वे उन रेस्टोरेंट के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं जो खाद्य सुरक्षा के लिए एफएसएसएआई नियमों का पालन नहीं करते पाए जाते हैं.



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(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)