Covid-19 Guidelines: दिल्ली, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों ने रेस्टोरेंट, होटलों के लिए जारी की नई गाइडलाइन

Covid-19 Fresh Guidelines: देश भर में कोविड​​​​-19 और ओमिक्रोन मामलों में अचानक स्पाइक के साथ, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कई अन्य राज्य सरकारें स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए सख्त नियमों पर विचार कर रही हैं.

Covid-19 Guidelines: दिल्ली, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों ने रेस्टोरेंट, होटलों के लिए जारी की नई गाइडलाइन

Covid-19 Guidelines: होटल और रेस्टोरेंट पर कई कोविड​​​​-19 नियम-कायदे लागू किए गए हैं.

Covid-19 Fresh Guidelines: देश भर में कोविड​​​​-19 और ओमिक्रोन मामलों में अचानक स्पाइक के साथ, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कई अन्य राज्य सरकारें स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए सख्त नियमों पर विचार कर रही हैं. कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू, ट्रैवल पर रोक, सोशल गेदरिंग, मीटिंग आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है. कई राज्यों ने जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए हैं और ऑफिश को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने और घर से काम करने की स्थिति को प्रोत्साहित करने का आदेश दिया है. थिएटर और सिनेमा हॉल को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की सलाह दी गई है, वह भी रात 10 बजे तक. इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट पर भी कई नियम-कायदे लागू किए गए हैं. आइए होटल और रेस्टोरेंट की स्टेट-वाइज रूल और गाइटलाइन पर एक नजर डालते हैं.

यहां 6 राज्यों में होटल और रेस्टोरेंट के लिए नए कोविड -19 नियम दिए गए हैं | Here're Fresh Covid-19 Rules For Hotels And Restaurants In 6 States:

दिल्ली एनसीआर-Delhi NCR:

राष्ट्रीय राजधानी में रोस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे. रेस्टोरेंट का समय सुबह 8 बजे से रात 10 बजे के बीच रहेगा. बार भी आधी क्षमता के साथ खुले रहेंगे, लेकिन दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक. वहीं, होटल खुले रहेंगे. हालांकि, बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल (होटल के अंदर) बंद रहेंगे.

पश्चिम बंगाल-West Bengal:

पश्चिम बंगाल में रेसोटरेंट और बार को एक बार में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ऑपरेट करने की अनुमति है. इन रेस्टोरेंट का समय 15 जनवरी, 2022 तक रात 10 बजे तक प्रतिबंधित है.

चंडीगढ़-Chandigarh:

चंडीगढ़ सरकार ने घोषणा की कि रेस्टोरेंट, होटल, कॉफी की दुकानें, भोजनालयों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा, केवल डबल वैक्सीन वाले लोगों को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश करने की अनुमति होगी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए), यूटी चंडीगढ़ का एक आधिकारिक आदेश पढ़ें. 

महाराष्ट्र-Maharashtra:

वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए, 7 जनवरी, 2021 तक राज्य के कई हिस्सों में धारा 144 लागू कर दी गई है. नए प्रतिबंधों के अनुसार, रेस्टोरेंट, होटल, बार सहित किसी भी बंद या खुली जगह में पार्टियों और गेदरिंग पर प्रतिबंध है. पब, रिसॉर्ट और क्लब 7 जनवरी तक.

कर्नाटक-Karnataka:

कर्नाटक में बेंगलुरु, केंद्र द्वारा घोषित रेड जोन में से एक है. जबकि राज्य ने नाइट कर्फ्यू लगाया है- रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच- वे जल्द ही स्प्रेड को रोकने के लिए नए गाइडलाइन लाने जा रहे हैं.

राजस्थान-Rajasthan:

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राजस्थान सरकार ने हाल ही में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है. उन्होंने किसी भी तरह की गेदगिंग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. नए नियमों के मुताबिक अधिकतम 100 लोग किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार के सार्वजनिक या सामाजिक समारोहों के लिए अनुमति है. ये प्रतिबंध राज्य में 7 जनवरी 2022 तक के लिए लगाए गए हैं.