अब खुले में रखी मिठाइयों पर भी एक्सपायरी डेट लिखी मिलेगी
खास बातें
- मिठाई की दुकानों पर कंटेनर में रखी मिठाई की बतानी होगी एक्सपायरी डेट.
- 1 जून 2020 से मिठाइयों को लेकर लागू होगा FSSAI का आदेश.
- ग्राहकों के लिए बतानी होगी मिठाई कब बनी है और कब तक खा सकते हैं
खुले में रखी मिठाइयों (Sweets) को देखकर मन में क्या ख्याल आता है, यही न कि पता नहीं कितने दिनों पहले बनाई होती? कहीं खुले में रखे-रखे खराब तो नहीं हो गई होगी. इन्ही वजहों से आप खुले में रखी मिठाइयों से थोड़ा दूर ही रहते हैं और डिब्बाबंद मिठाइयों (Canned Sweets) पर ही ज्यादा परोसा करते हैं, लेकिन आपका विश्वास खुले में रखी मिठाइयों को लेकर भी बना रहे इसके लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं. अबतक आपको डिब्बाबंद मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट (Expiry Date On Sweets) लिखी मिलती थी, लेकिन अब खुले में रखी मिठाइयों पर भी एक्सपायरी डेट लिखी मिलेगी, जिससे आपको पता चल सकेगा कि वह कब बनी है और कबतक खराब हो सकती है. खुले में रखी मिठाई को लेकर उसकी क्वॉलिटी पर भी सवाल उठते थे कि कहीं मिठाई खराब तो नहीं, लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. मिठाई बिक्रेताओं को अब ग्राहकों को बताना होगा कि मिठाई कब बनी है और कब तक खा सकते हैं.
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खुले में मिलने वाली मिठाइयों की गुणवत्ता को लेकर अब पूरी तरह से आस्वस्थ हो सकते हैं. इस प्रोसेस को पूरे होने में करीब दो महीने तक का समय लग सकता है और फिर खुले में रखी मिठाइयों का आनंद भी बेझिझक ले सकते हैं. न आपके मन में क्वॉलिटी का सवाल आएगा और न खराब होने का. स्थानीय दुकानों पर मिलने वाले खाने-पीने के साामन की क्वॉलिटी में सुधार लाने के लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं. इसके तहत जून 2020 के बाद से मिठाई की दुकानों को भी परातों में रखी मिठाइयों और डब्बों में एक्सपायरी डेट लिखनी होगी.
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Sweets: जून से लागू होगा खुले में रखी मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट का आदेश
अभी तक सिर्फ डिब्बाबंद मिठाइयों पर ही एक्सपायरी डेट लिखी होती थी. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने स्वास्थ्य से जुड़े खतरों को देखते हुए यह कदम उठाया है. इसके लिए उपभोक्ताओं को बासी/ खाने की अवधि समाप्त होने के बाद भी मिठाइयों की बिक्री की सूचना मिलने के बाद इस संबंध में एक निर्देश जारी किया गया है.
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FSSAI के आदेश में कहा गया है, ‘सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, यह तय किया गया है कि खुले में बिक्री वाली मिठाइयों के मामले में, बिक्री के लिए रखी मिठाई के कंटेनर/ट्रे पर एक्सपायरी डेट को लिखना होगा.' यह आदेश एक जून, 2020 से प्रभावी होगा. आदेश के अनुसार राज्यों के फूड सेफ्टी कमिश्नर को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है.
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