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This Article is From Mar 20, 2012

सुप्रीम कोर्ट ने दी शाहरुख को राहत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को सिर्फ उनकी सेलीब्रिटी हैसियत के कारण निशाना नहीं बनाया जा सकता। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मुंबई में उनका आलीशान बंगला ‘मन्नत’ कई नियमों का उल्लंघन कर बनाया गया है।

न्यायमूर्ति डीके जैन और एआर दवे की पीठ ने कहा कि अगर याचिकाकर्ताओं ने इलाके में ऐसे अन्य उल्लंघनों को संज्ञान में लाया होता तो मामले की जांच की जा सकती थी लेकिन याचिका केवल शाहरुख के खिलाफ है इसलिए इसमें हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं बनता।

मुंबई के दो निवासियों सिमप्रीत सिंह और अमित मरूआ ने याचिका दायर की थी। दोनों ने खुद के सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा किया और आरोप लगाया कि अभिनेता ने विभिन्न पर्यावरणीय, तटीय विनियमन जोन और पुरातात्विक कानूनों का उल्लंघन का बंगले का निर्माण कराया है।

पीठ की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति जैन ने याचिकाकर्ताओं के वकील मुनव्वर नसीम से पूछा, ‘‘और लोगों के बारे में क्या है? आपने केवल एक भवन को ही क्यों चयनित किया है। ऐसा इसलिए कि वह सेलीब्रिटी हैं?’’ उन्होंने पूछा, ‘‘क्या आपने जांच की है कि अन्य कितने लोगों ने इस तरह के बंगले बनाए हैं। आपने ऐसा क्यों नहीं किया?’’ बंबई उच्च न्यायालय ने 28 जनवरी को याचिका को खारिज करते हुए दोनों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना किया था और कहा था कि यह ‘‘प्रचार पाने की मंशा से दायर याचिका’’ है।

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