
नई दिल्ली:
बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। 1998 के काले हिरण के शिकार मामले में राजस्थान में दंगा भड़काने के आरोप में उन पर सुनवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि गुरुवार के आदेश में कहा कि उन पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजस्थान सरकार की याचिका को स्वीकार नहीं किया। याचिका में कहा गया था कि सलमान तथा चार अन्य पर भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दंगा भड़काने का भी मामला चलाया जाए।
काले हिरण का शिकार करने का यह मामला 1998 का है, जब फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग चल रही थी।
राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को सलमान तथा चार अन्य के खिलाफ दंगा फैलाने का मामला खत्म करने का अधिकार दिया है।
उल्लेखनीय है कि सलमान, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे पर संरक्षित काले हिरण का शिकार करने का आरोप है। आरोप के मुताबिक, उन्होंने अक्टूबर 1998 में जोधपुर के निकट कांकणी गांव में काले हिरणों का शिकार किया था।
न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजस्थान सरकार की याचिका को स्वीकार नहीं किया। याचिका में कहा गया था कि सलमान तथा चार अन्य पर भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दंगा भड़काने का भी मामला चलाया जाए।
काले हिरण का शिकार करने का यह मामला 1998 का है, जब फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग चल रही थी।
राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को सलमान तथा चार अन्य के खिलाफ दंगा फैलाने का मामला खत्म करने का अधिकार दिया है।
उल्लेखनीय है कि सलमान, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे पर संरक्षित काले हिरण का शिकार करने का आरोप है। आरोप के मुताबिक, उन्होंने अक्टूबर 1998 में जोधपुर के निकट कांकणी गांव में काले हिरणों का शिकार किया था।
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