
अमिताभ बच्चन (फाइल फोटो)
गाजियाबाद:
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कथित रूप से तिरंगे के ‘अपमान’ के लिए अभिनेता अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के खिलाफ मामला दर्ज कराने वाले व्यक्ति का बयान दर्ज किया।
‘मित्र’ नाम के एक गैर-सरकारी संगठन से जुड़े कार्यकर्ता चेतन धीमान ने यह शिकायत दर्ज कराई है।
धीमान की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे वकील संजीव शर्मा ने कहा कि यहां की सीजेएम अदालत में चार गवाहों - अशोक सिसौदिया (वकील) भूपेंद्र त्यागी, रश्मि चौधरी और बिंदर की एक सूची दाखिल की गई।
अदालत ने बाकी गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए 31 जुलाई का दिन तय किया।
धीमान ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह और उसके चार दोस्त इस साल हुए क्रिकेट विश्व कप में भारत-पाकिस्तान के एक मैच के बाद भारत की जीत के जश्न से जुड़ी कुछ वीडियो क्लिप और तस्वीरें देख रहे थे।
एक तस्वीर में अमिताभ टीम की जीत का जश्न मनाते हुए मुंबई के अपने घर पर अपनी पीठ और कंधे पर तिरंगा लगाए दिखे। वह उस समय प्रशंसकों की तरफ हाथ हिला रहे थे। वहीं उनके बेटे अभिषेक ने भी खुद को तिरंगे से लपेटे हुआ था।
शिकायतकर्ता ने अदालत से दोनों आरोपियों को सुनवाई का सामना करने के लिए तलब करने की मांग की है।
मामला प्रीवेंशन ऑफ इंस्ल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 और इंडियन फ्लैग कोड 2002 के तहत दायर किया गया है।
‘मित्र’ नाम के एक गैर-सरकारी संगठन से जुड़े कार्यकर्ता चेतन धीमान ने यह शिकायत दर्ज कराई है।
धीमान की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे वकील संजीव शर्मा ने कहा कि यहां की सीजेएम अदालत में चार गवाहों - अशोक सिसौदिया (वकील) भूपेंद्र त्यागी, रश्मि चौधरी और बिंदर की एक सूची दाखिल की गई।
अदालत ने बाकी गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए 31 जुलाई का दिन तय किया।
धीमान ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह और उसके चार दोस्त इस साल हुए क्रिकेट विश्व कप में भारत-पाकिस्तान के एक मैच के बाद भारत की जीत के जश्न से जुड़ी कुछ वीडियो क्लिप और तस्वीरें देख रहे थे।
एक तस्वीर में अमिताभ टीम की जीत का जश्न मनाते हुए मुंबई के अपने घर पर अपनी पीठ और कंधे पर तिरंगा लगाए दिखे। वह उस समय प्रशंसकों की तरफ हाथ हिला रहे थे। वहीं उनके बेटे अभिषेक ने भी खुद को तिरंगे से लपेटे हुआ था।
शिकायतकर्ता ने अदालत से दोनों आरोपियों को सुनवाई का सामना करने के लिए तलब करने की मांग की है।
मामला प्रीवेंशन ऑफ इंस्ल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 और इंडियन फ्लैग कोड 2002 के तहत दायर किया गया है।
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