घरेलू हिंसा : डिंपल कपाड़िया सहित अन्य की याचिका पर आदेश सुरक्षित

डिंपल कपाड़िया की फाइल फोटो

मुंबई:

बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने बुधवार राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल कपाड़िया, उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना और दामाद अक्षय कुमार द्वारा दायर याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा। इस याचिका में राजेश खन्ना की कथित ‘लिव-इन पार्टनर’ अनीता आडवाणी द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही खत्म करने का अनुरोध किया गया।

अनीता ने 2013 में डिंपल, बेटियों ट्विंकल और रिंकी तथा दामाद अक्षय के खिलाफ घरेलू हिंसा कानून के प्रावधानो के तहत मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज कराई थी।

अनीता ने दावा किया कि राजेश खन्ना के निधन के बाद बंगले ‘आशीर्वाद’ से उन्हें निकाल दिया गया। अनीता ने याचिका में मासिक गुजाराभत्ते तथा बांद्रा में तीन बेडरूम वाला फ्लैट मांगा।

मजिस्ट्रेट ने उस समय उन्हें नोटिस जारी करके जवाब मांगा था जिसके बाद अपने दामाद व बेटियों सहित डिंपल कपाड़िया ने कार्यवाही खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय से गुहार लगाई थी।

हाई कोर्ट ने इस साल की शुरूआत में इस मामले में रिंकी को आरोपमुक्त कर दिया था और कहा था कि वह शादीशुदा है और कोलकाता में रहती है इसलिए उसके खिलाफ घरेलू हिंसा कानून के तहत मामला नहीं बनता।

परिवार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील शिरीष गुप्ते और महेश जेठमलानी ने दलील दी कि अनीता घरेलू हिंसा कानून के तहत राहत नहीं मांग सकतीं क्योंकि डिंपल और उनका परिवार राजेश खन्ना या अनीता के साथ नहीं रह रहा था।

न्यायमूर्ति एमएल तहालियानी ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह गुरुवार को आदेश पारित करेंगे।


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