सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसले में सीबीआई के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्ल केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह सहित 13 नेताओं पर बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़ा आपराधिक षडयंत्र रचने का मामला चलता रहेगा... आइए पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 खास बातें...
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 महत्वपूर्ण बातें...
लखनऊ में ट्रायल कोर्ट को दो साल में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाना होगा...
उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं, सो, उस छूट की वजह से उनके खिलाफ फिलहाल मुकदमा नहीं चलेगा... पद से हटने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा...
लखनऊ में होने वाली सुनवाई रोज़ाना (डे-टु-डे) होगी, तथा स्थगन की अनुमति नहीं होगी...
सुनवाई नई नहीं होगी (जहां तक रायबरेली में सुनवाई हो चुकी है, वहीं से केस शुरू होगा), और लखनऊ के जज का ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा...
सीबीआई को सुनिश्चित करना होगा कि अभियोजन पक्ष का कम से कम एक गवाह रोज़ मौजूद हो...