जीएसटी परिषद ने सिगरेट पर निश्चित उपकर 485 से 792 रुपये प्रति हजार स्टिक्स तक बढ़ा दिया है
नई दिल्ली:
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने सिगरेट पर सेस (उपकर) बढ़ा दिया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को कहा कि जीएसटी दरें तय होने के बाद विसंगति की वजह से सिगरेट बनाने वाली कंपनियां 'अप्रत्याशित' लाभ कमा रही थीं और इसी के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है. हालांकि, सेस में बढ़ोतरी से सिगरेट कीमतों में बदलाव नहीं होगा. यह सेस सोमवार मध्यरात्रि से प्रभावी माना जाएगा.
- नए निर्णय के अनुसार जहां सिगरेट पर जीएसटी की 28% की उच्चतम दर लागू रहेगी, वहीं इसके साथ 5% का मूल्यानुसार कर भी बना रहेगा. इसके अतिरिक्त इस पर लागू मात्रानुसार उपकर की दर बढ़ा दी गई है.
- परिषद के इस निर्णय के अनुसार अब प्रति एक हजार सिगरेट स्टिक्स पर मात्रानुसार तय सेस 485 से 792 रुपये तक बढ़ गया है.
- जेटली ने कहा कि सिगरेट पर उपकर में बढ़ोतरी से सरकार को 5,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, अन्यथा यह विनिर्माताओं के खाते में जाता.
- 65 मिलीमीटर (एमएम) तक की फिल्टर और गैर फिल्टर सिगरेट पर 1,591 रुपये प्रति हजार स्टिक्स का उपकर लगाया गया था. हालांकि, यह दर जीएसटी से पूर्व की व्यवस्था में सिगरेट पर टैक्स भार से कम थी.
- ऐसे में यह विनिर्माताओं को तय करना था कि वे इसका फायदा उपभोक्ताओं को देते हैं या खुद अप्रत्याशित मुनाफा कमाते हैं. विनिर्माताओं ने खुद अप्रत्याशित लाभ लेने के विकल्प को चुना.
- 65 एमएम की फिल्टर और नॉन फिल्टर सिगरेट पर नया उपकर 5% और 2,076 रुपये प्रति हजार स्टिक्स होगा.
- वहीं 65 एमएम से 70 एमएम की गैर फिल्टर सिगरेट पर कर की दर 5% और 3,668 रुपये प्रति हजार स्टिक्स होगी. अभी तक यह 5% और 2,876 रुपये थी.
- 65 एमएम से 70 एमएम की फिल्टर सिगरेट पर 5% और 2,747 रुपये प्रति हजार स्टिक्स का टैक्स लगेगा. अभी तक यह 5% और 2,126 रुपये था.
- इसी तरह 70 एमएम से 75 एमएम की सिगरेट पर 5% और 3,668 रुपये का उपकर लगेगा. अन्य सिगरेट पर उपकर 36% और 4,170 रुपये प्रति हजार स्टिक्स होगा. अभी तक यह 5% और 4,170 रुपये है.
- जेटली ने कहा कि इस स्थिति को ठीक करने के लिए जीएसटी परिषद ने सिगरेट पर निश्चित उपकर 485 से 792 रुपये प्रति हजार स्टिक्स तक बढ़ा दिया है.
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