सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी की मनमानी नहीं चलेगी और हर मामले में फैसले से पहले एलजी की सहमति की जरूरत नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार अहम है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि दिल्ली के असली बॉस एलजी नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार ही है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली सरकार और एलजी को लेकर कई सारी बातें कहीं. चलिए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एलजी को क्या-क्या कहा है.
एलजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 10 बड़ी बातें
- सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, लोकतंत्र में रियल पॉवर चुने हुए प्रतिनिधियों में होनी चाहिए, क्योंकि विधायिका के प्रति वे जवाबदेह हैं, लेकिन दिल्ली के विशेष दर्जे को देखते हुए संतुलन बनाना भी ज़रूरी है. मूल कारक यह है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है.
- न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि LG को यह दिमाग में रखना चाहिए कि वह नहीं, बल्कि कैबिनेट है, जो फैसले लेती है.
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छोटे-छोटे मामलों में मतभेद न हों, और राय में अंतर होने पर ही LG मामला राष्ट्रपति को भेजें.
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार और LG के बीच राय में अंतर वित्तीय, नीतिगत और केंद्र को प्रभावित करने वाले मामलों में होनी चाहिए.
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भूमि, पुलिस और लॉ एंड आर्डर को छोड़कर जो केंद्र के एक्सक्लूसिव अधिकार हैं, दिल्ली सरकार को अन्य मामलों में कानून बनाने और प्रशासन करने की इजाजत दी जानी चाहिए. LG मशीनी तरीके से फैसलों को नहीं रोक सकते.
- सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और अन्य दो जजों ने कहा कि एलजी को दिल्ली सरकार के साथ सौहार्दपूर्वक काम करना चाहिए.
- CJI व दो अन्य न्यायमूर्तियों ने कहा, LG सीमित सेंस के साथ प्रशासक हैं, वह राज्यपाल नहीं हैं, LG एक्समेंटिड क्षेत्रों को छोड़कर बाकी मामलों में दिल्ली सरकार की 'एड एंड एडवाइस' मानने के लिए बाध्य हैं.
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कि दिल्ली सरकार को बिना किसी दखल के कामकाज की आजादी हो.
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि LG मैकेनिकल तरीके से सारे मामलों को राष्ट्रपति को नहीं भेजेंगे. इससे पहले वो अपना दिमाग लगाएंगे. सरकार के प्रतिनिधियों को सम्मान दिया जाना चाहिए.
- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि दिल्ली में एलजी की मनमानी नहीं चलेगी.