29 सितंबर 2008 को मालेगांव में अंजुमन चौक हुए बम धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी.
नई दिल्ली:
29 सितंबर 2008 को मालेगांव में अंजुमन चौक पर शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने हुए बम धमाके मामले में कर्नल श्रीकांत पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. इस धमाके में 6 की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे. कोर्ट ने बुधवार को दोनों आरोपियों पर से मकोका हटा दिया है. अब उनपर IPC की धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा. आइये जानते हैं अब तक इस केस में कब क्या हुआ...
- 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे.
- 20 नवंबर 2008 को मकोका लगा दिया गया और एटीएस ने 21 जनवरी 2009 को पहला आरोप पत्र दायर किया. इसमें 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए और 3 आरोपी फरार दिखाए गए.
- महाराष्ट्र एटीएस ने अपनी जांच में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. बाद में जांच एनआईए को सौंपी गई.
- NIA ने 31 मई 2016 को नई चार्जशीट फाइल की. इसमें रमेश शिवाजी उपाध्याय, समीर शरद कुलकर्णी, अजय राहिरकर, राकेश धावड़े, जगदीश महात्रे, कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, सुधाकर द्विवेदी उर्फ स्वामी दयानंद पांडे सुधाकर चतुर्वेदी, रामचंद्र कालसांगरा और संदीप डांगे के खिलाफ पुख्ता सबूत होने का दावा किया गया. इसके अलावा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, शिव नारायण कालसांगरा, श्याम भवरलाल साहू, प्रवीण टक्कलकी, लोकेश शर्मा, धानसिंह चौधरी के खिलाफ मुकदमा चलाने लायक पुख्ता सबूत नहीं होने का दावा किया.
- मई 2016 में अपनी चार्जशीट में एनआईए ने कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को धमाकों की साजिश के प्रमुख आरोपियों में से एक बताया.
- मई 2016 में अदालत के पुख्ता सबूत नहीं होने का दावा करने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल श्रीकांत पुरोहित जैसे कई आरोपियों ने खुद को बरी करने की याचिका दायर की.
- 25 अप्रैल 2017 को बांबे हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जमानत दे दी, लेकिन कोर्ट ने श्रीकांत पुरोहित को जमानत नहीं दी.
- 23 अगस्त 2017 को कर्नल पुरोहित 9 साल बाद जेल से बाहर आए. उन्हें लेने के लिए सेना की तीन गाड़ियां तलोजा जेल पहुंची थीं.
- 24 अगस्त 2017 को जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को सैन्यकर्मियों के सुरक्षा घेरे में अदालत के समक्ष पेश हुए. अदालत विस्फोट मामले में आरोप तय करने को लेकर दलीलें सुन रही थी.
- 27 दिसंबर 2017 को कोर्ट ने श्रीकांत पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ मकोका हटा दिया. उनपर IPC की धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा.