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This Article is From Mar 20, 2017

उपहार कांड के दोषी गोपाल अंसल ने किया सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत देने से किया इनकार

उपहार कांड के दोषी गोपाल अंसल ने किया सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत देने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी के पुनर्विचार याचिका पर फैसले के संशोधन की याचिका खारिज की थी.
नई दिल्ली: उपहार सिनेमा अग्निकांड में दोषी करार दिए गए गोपाल अंसल ने आज समर्पण कर दिया. गोपाल अंसल ने तिहाड़ जेल में समर्पण किया. इससे पहले आज यानी सोमवार की सुबह सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दया याचिका के लिए वक्त देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद ही तय हो गया था कि गोपाल अंसल को पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर करना होगा. शाम को गोपाल अंसल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया.

गोपाल अंसल की ओर कोर्ट से कहा गया कि उन्होंने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई है लेकिन राष्ट्रपति अभी उपलब्ध नहीं हैं. इसलिए सुप्रीम कोर्ट जब तक राष्ट्रपति दया याचिका पर फैसला नहीं सुनाते तब तक सेरेंडर करने का वक्त बढ़ा दे. इस मामले में दो बजे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खेहर ने कहा कि इस मामले में हम तीन जजों की बेंच के फैसले के बाद कोई सुनवाई नहीं करेंगे.

इससे पहले 9 मार्च को दोषी गोपाल अंसल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था. सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च को पुनर्विचार याचिका पर फैसले के संशोधन की याचिका खारिज की थी. समानता के आधार पर गोपाल ने सुशील अंसल की तरह जेल से राहत मांगी थी.  
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सेरेंडर करने की तारीख 20 मार्च कर दी थी. वैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सुशील अंसल को राहत बरकरार रहेगी. पीड़ितों की याचिका भी खारिज कर दी गई जिसमें पुनर्विचार याचिका पर राहत देने के फैसले में संशोधन कर सुशील अंसल को सरेंडर कर जेल भेजने की मांग की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी को उपहार अग्नि कांड मामले में गोपाल अंसल को एक साल की सजा सुनाई थी. वहीं उनके भाई सुशील अंसल को स्वास्थ्य के आधार पर राहत दी थी. गौरतलब है कि उपहार सिनेमा में 1996 में बार्डर फिल्म के प्रदर्शन के दौरान आग लग गई थी जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी.

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