दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
ऑड ईवन फॉर्मूले के लिए स्कूल बसों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करने का मामला हाइकोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार के आदेश पर एतराज़ जताया है। दलील दी है कि उनसे सलाह मशविरा किए बिना सरकार उनपर बसें देने का दबाव बना रही है। दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष आरसी जैन ने बताया कि इस मुद्दे पर हाइकोर्ट 30 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
एसोसिएशन की ये भी दलील है कि क़रीब 200 स्कूलों के पास ही अपनी बसें हैं। वो भी क़रीब 2700 बसें। 4200 स्कूलों के पास रजिस्टर्ड बसें नहीं हैं, तो फिर उन स्कूलों को 1 से 15 जनवरी तक बंद क्यों किया जा रहा है। स्कूल में छुट्टियों को लेकर राज्य सरकार एडवायज़री दे सकती है, आदेश नहीं।
स्कूलों की चिंताएं और भी हैं... जैसे कई बसों में एसी हैं, कैमरे हैं। अगर वो टूटे तो भरपाई कैसे होगी। यही नहीं, इन बसों में चढ़ने और उतरने के लिए एक ही दरवाज़ा होता है। ऐसे में हादसा होने पर इंश्योरेंस कंपनी क्या भरपाई करेगी? अब देखना है कि बुधवार को हाइकोर्ट में होने वाली सुनवाई में झटका किसको लगता है।
एसोसिएशन की ये भी दलील है कि क़रीब 200 स्कूलों के पास ही अपनी बसें हैं। वो भी क़रीब 2700 बसें। 4200 स्कूलों के पास रजिस्टर्ड बसें नहीं हैं, तो फिर उन स्कूलों को 1 से 15 जनवरी तक बंद क्यों किया जा रहा है। स्कूल में छुट्टियों को लेकर राज्य सरकार एडवायज़री दे सकती है, आदेश नहीं।
स्कूलों की चिंताएं और भी हैं... जैसे कई बसों में एसी हैं, कैमरे हैं। अगर वो टूटे तो भरपाई कैसे होगी। यही नहीं, इन बसों में चढ़ने और उतरने के लिए एक ही दरवाज़ा होता है। ऐसे में हादसा होने पर इंश्योरेंस कंपनी क्या भरपाई करेगी? अब देखना है कि बुधवार को हाइकोर्ट में होने वाली सुनवाई में झटका किसको लगता है।
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