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This Article is From Feb 04, 2016

नर्सरी एडमिशन : दिल्ली सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने कायम रखा मैनेजमेंट कोटा

नर्सरी एडमिशन : दिल्ली सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने कायम रखा मैनेजमेंट कोटा
प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली: दिल्ली में नर्सरी दाखिले को लेकर तमाम दलीलों और सबूतों के साथ दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में पैरवी की। खुद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दो दिनों तक दलीलें रखीं। लेकिन अदालत का अंतरिम आदेश निजी स्कूलों के हक में गया। उनका मैनेजमेंट कोटा फिलहाल बरकरार रहेगा। 6 जनवरी को सभी कोटे रद्द करने के दिल्ली सरकार के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी।  

सरकार स्कूलों की स्वायत्तता नहीं छीन सकती
कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि पहली नजर में सरकार ने 2007 के अपने ही नोटिफिकेशन का उल्लंघन किया है। सरकार ने बिना कानूनी मंजूरी के यह आदेश जारी किया है। सरकार स्कूलों की स्वायत्तता नहीं छीन सकती। अगर इस प्रक्रिया में गड़बड़ी हो तो कार्रवाई कर सकती है।
हालांकि हाईकोर्ट ने स्कूलों के पैमाने भी कम किए हैं। 62 क्राइटेरिया में से सिर्फ 11 की ही इजाजत दी है। इनमें सिबलिंग, एलुमिनाई, खेल, गर्ल चाइल्ड शामिल हैं।

पारदर्शिता लाने का प्रयास जारी रखेंगे सिसोदिया
इधर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा है कि न्यायालय के फैसले का सम्मान। लेकिन निजी स्कूलों में एडमिशन और फीस में मनमानी रोककर पारदर्शिता लाने का प्रयास जारी रखेंगे।  हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।

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