नए नियम से अनजान मुसाफिरों को रविवार को खासी परेशानी झेलनी पड़ी
नई दिल्ली:
प्रदूषण से निपटने के तहत दिल्ली में डीज़ल टैक्सियों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक रविवार 1 मई से लागू हो गई। रविवार को ट्रैफिक पुलिस काफी मुस्तैद दिखी और सड़कों पर उतरी कई डीजल टैक्सियों का चालान काटा गया। तरनदीप ने गुड़गांव से दिल्ली के आनंदविहार जाने के लिए टैक्सी की, लेकिन ये टैक्सी इंडिया गेट पर इसलिए पकड़ी गई, क्योंकि ये डीजल से चलती है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ऑल इंडिया परमिट वाली टैक्सियों को छोड़कर कोई भी डीजल टैक्सी दिल्ली में 1 मई से नहीं चल सकती। तरनदीप और टैक्सी के ड्राइवर दोनों का कहना कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पता ही नहीं था।
आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में करीब 60 हजार टैक्सियां हैं, जिनमें से करीब 30 हजार टैक्सियां डीजल से चलती हैं। इनमें अधिकतर ओला और उबर से जुड़ी हैं। हालांकि ओला, उबर का दावा है कि उनकी अधिकतर टैक्सियां सीएनजी से चलती हैं। इस आदेश का असर दिल्ली-एनसीआर में करीब दो लाख मुसाफिरों पर पड़ा है। रविवार को दिन भर डीजल टैक्सियों के चालान कटते रहे। इस कारण नए नियम से अनजान मुसाफिरों को भी खासी परेशानी झेलनी पड़ी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ऑल इंडिया परमिट वाली टैक्सियों को छोड़कर कोई भी डीजल टैक्सी दिल्ली में 1 मई से नहीं चल सकती। तरनदीप और टैक्सी के ड्राइवर दोनों का कहना कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पता ही नहीं था।
आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में करीब 60 हजार टैक्सियां हैं, जिनमें से करीब 30 हजार टैक्सियां डीजल से चलती हैं। इनमें अधिकतर ओला और उबर से जुड़ी हैं। हालांकि ओला, उबर का दावा है कि उनकी अधिकतर टैक्सियां सीएनजी से चलती हैं। इस आदेश का असर दिल्ली-एनसीआर में करीब दो लाख मुसाफिरों पर पड़ा है। रविवार को दिन भर डीजल टैक्सियों के चालान कटते रहे। इस कारण नए नियम से अनजान मुसाफिरों को भी खासी परेशानी झेलनी पड़ी।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
डीजल टैक्सी पर रोक, दिल्ली, प्रदूषण, दिल्ली ट्रैफिक, चालान, Ban On Diesel Taxis, Delhi, Pollution, Delhi Traffic, Challan