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This Article is From Jan 24, 2016

'सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को मिले 20 लाख रुपये का मुआवजा'

'सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को मिले 20 लाख रुपये का मुआवजा'
सांकेतिक तस्वीर
नई दिल्ली: मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने लापरवाही से चलायी जा रही कार की टक्कर से घायल होने और स्थाई रूप से विकलांग हुए 34 साल के एक व्यक्ति को करीब 20 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का निर्देश दिया है।

न्यायाधिकरण ने संबंधित कार के बीमाकर्ता ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दक्षिण दिल्ली के निवासी राकेश कुमार को 19,74,200 रुपये देने का निर्देश दिया, जो साल 2012 में इस वाहन की टक्कर से शत-प्रतिशत विकलांग हो गए थे।

एमएसटीटी के पीठासीन सदस्य नवीन अरोड़ा ने कहा, 'मेरा मत है कि हादसा वाहन लापरवाही से कार चलाने की वजह से हुआ, फलस्वरूप राकेश कुमार घायल हो गए।' उन्होंने कहा, 'इस मामले में, याचिकाकर्ता (राकेश कुमार) स्थायी रूप से विकलांग हो गए और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गयी, फलस्वरूप वह लंबे समय तक बैठ नहीं पाते हैं और उनकी गर्दन भी ठीक से नहीं मुड़ पाती है, उनके हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं।'

राकेश कुमार की याचिका के मुताबिक दक्षिण दिल्ली के इलाके में 30 मई, 2012 को लापरवाही से चलायी जा रही एक कार ने उनके ऑटोरिक्शा में टक्कर मार दी। जिसके कारण वह गिर गए और उनके पेट में जख्म पहुंचा व अन्य अंग भी घायल हो गए। उन्हें एम्स ट्रामा सेंटर ले जाया गया और इस घटना के सिलसिले में एफआईआर की गई। राकेश कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत याचिका दायर की थी।

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