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9 साल पहले दुर्घटना में घायल हुई थीं महिला, ट्रिब्यूनल ने 19.6 लाख रुपये मुआवजा देने का दिया आदेश
- Monday November 21, 2022
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: पीयूष
ट्रिब्यूनल को वकील ने बताया कि 7 मार्च, 2013 को भायंदर इलाके की रहने वाली महिला वलिव के चिंचपाड़ा में अपने कार्यस्थल की ओर जा रही थी, जब एक अर्थ मूविंग मशीन ने उसे नीचे गिरा दिया. इस दौरान महिला को गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.
- ndtv.in
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मुआवजे के लिए पत्नी की आत्महत्या को हादसा बताने वाली याचिका पर अदालत ने जतायी नाखुशी
- Wednesday December 8, 2021
- Reported by: भाषा
दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति की तरफ से दायर उस याचिका पर नाखुशी जतायी है, जिसमें उसने अपनी पत्नी की कथित आत्महत्या से हुई मौत को सड़क हादसे से हुई मौत बताकर 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का अनुरोध किया है.
- ndtv.in
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सड़क हादसे में मृत डॉक्टर के पति को 59 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश
- Friday September 20, 2019
- Translated by: सूर्यकांत पाठक
मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) ने सड़क हादसे में मृत एक 29 वर्षीय महिला चिकित्सक के पति को 59 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. डॉक्टर की सन 2008 में ट्रेक्टर की टक्कर लगने पर मौत हो गई थी. हादसे के दौरान डॉक्टर अपनी कार में थीं और ट्रेक्टर ने उनकी कार को टक्कर मार दी थी. मृत डॉक्टर पूजा वर्मा तब मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन की थर्ड ईयर की छात्रा थीं. दुर्घटना के समय वे अपने परिवार के साथ थीं. दिल्ली-मथुरा रोड पर हरियाणा के समीप यह हादसा हुआ था.
- ndtv.in
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नॉन-इंश्योर्ड वाहन से हादसा होने पर SC का बड़ा फैसला, जिस वाहन से दुर्घटना हो, उसे बेचकर दिया जाए मुआवज़ा
- Thursday September 13, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे राज्य 12 हफ्ते में इस नियम को लागू करें. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसे वाहन अब दुर्घटना के बाद जब्त होंगे और MACT कोर्ट इन वाहनों को बेचेगी.
- ndtv.in
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हादसे में मृत कारोबारी के परिवार को 1.22 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश
- Friday August 10, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2014 में हरियाणा में सड़क दुर्घटना में मारे गए एक कारोबारी के परिजन को 1.22 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.
- ndtv.in
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'सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को मिले 20 लाख रुपये का मुआवजा'
- Sunday January 24, 2016
- Edited by: Bhasha
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने लापरवाही से चलायी जा रही कार की टक्कर से घायल होने और स्थाई रूप से विकलांग हुए 34 साल के एक व्यक्ति को करीब 20 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का निर्देश दिया है।
- ndtv.in
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9 साल पहले दुर्घटना में घायल हुई थीं महिला, ट्रिब्यूनल ने 19.6 लाख रुपये मुआवजा देने का दिया आदेश
- Monday November 21, 2022
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: पीयूष
ट्रिब्यूनल को वकील ने बताया कि 7 मार्च, 2013 को भायंदर इलाके की रहने वाली महिला वलिव के चिंचपाड़ा में अपने कार्यस्थल की ओर जा रही थी, जब एक अर्थ मूविंग मशीन ने उसे नीचे गिरा दिया. इस दौरान महिला को गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.
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मुआवजे के लिए पत्नी की आत्महत्या को हादसा बताने वाली याचिका पर अदालत ने जतायी नाखुशी
- Wednesday December 8, 2021
- Reported by: भाषा
दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति की तरफ से दायर उस याचिका पर नाखुशी जतायी है, जिसमें उसने अपनी पत्नी की कथित आत्महत्या से हुई मौत को सड़क हादसे से हुई मौत बताकर 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का अनुरोध किया है.
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सड़क हादसे में मृत डॉक्टर के पति को 59 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश
- Friday September 20, 2019
- Translated by: सूर्यकांत पाठक
मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) ने सड़क हादसे में मृत एक 29 वर्षीय महिला चिकित्सक के पति को 59 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. डॉक्टर की सन 2008 में ट्रेक्टर की टक्कर लगने पर मौत हो गई थी. हादसे के दौरान डॉक्टर अपनी कार में थीं और ट्रेक्टर ने उनकी कार को टक्कर मार दी थी. मृत डॉक्टर पूजा वर्मा तब मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन की थर्ड ईयर की छात्रा थीं. दुर्घटना के समय वे अपने परिवार के साथ थीं. दिल्ली-मथुरा रोड पर हरियाणा के समीप यह हादसा हुआ था.
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नॉन-इंश्योर्ड वाहन से हादसा होने पर SC का बड़ा फैसला, जिस वाहन से दुर्घटना हो, उसे बेचकर दिया जाए मुआवज़ा
- Thursday September 13, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे राज्य 12 हफ्ते में इस नियम को लागू करें. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसे वाहन अब दुर्घटना के बाद जब्त होंगे और MACT कोर्ट इन वाहनों को बेचेगी.
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हादसे में मृत कारोबारी के परिवार को 1.22 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश
- Friday August 10, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2014 में हरियाणा में सड़क दुर्घटना में मारे गए एक कारोबारी के परिजन को 1.22 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.
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'सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को मिले 20 लाख रुपये का मुआवजा'
- Sunday January 24, 2016
- Edited by: Bhasha
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने लापरवाही से चलायी जा रही कार की टक्कर से घायल होने और स्थाई रूप से विकलांग हुए 34 साल के एक व्यक्ति को करीब 20 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का निर्देश दिया है।
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