
प्रतीकात्मक चित्र
- एक अनुमान के मुताबिक वर्तमान में 30 किलोमीटर एनएमवी रोड है
- इनमें अधिकतर पर या तो पार्किंग है या फिर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है
- पार्किंग और एनएमवी लेन पर अतिक्रमण अब उल्लंघन कानून के तहत
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नई दिल्ली:
राष्ट्रीय राजधानी में गैर-मोटर वाहनों (एनएमवी) के लेन में ई-रिक्शा और साइकिल को बाधा पहुंचाने वाले मोटर चालकों पर अब दो हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा. साइकिल ट्रैक पर चलने वाले वाहनों पर भी जुर्माना किया जाएगा.
'आप' सरकार की अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक और उससे ज्यादा रैंक के अधिकारी तथा परिवहन विभाग के मुख्य आरक्षक को एनएमवी लेन में बाधा पैदा करने वाले मोटर चालकों पर जुर्माना करने का अधिकार होगा. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि पार्किंग और एनएमवी लेन पर अतिक्रमण जैसी अन्य बाधाएं अब उल्लंघन कानून के तहत आएंगी.
उन्होंने कहा, 'ई-रिक्शा के परिचालन में बाधा डालने वालों पर अब दो हजार रुपये का जुर्माना होगा.' एक अनुमान के मुताबिक वर्तमान में 30 किलोमीटर एनएमवी रोड है, लेकिन इनमें अधिकतर पर या तो पार्किंग है या फिर स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
'आप' सरकार की अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक और उससे ज्यादा रैंक के अधिकारी तथा परिवहन विभाग के मुख्य आरक्षक को एनएमवी लेन में बाधा पैदा करने वाले मोटर चालकों पर जुर्माना करने का अधिकार होगा. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि पार्किंग और एनएमवी लेन पर अतिक्रमण जैसी अन्य बाधाएं अब उल्लंघन कानून के तहत आएंगी.
उन्होंने कहा, 'ई-रिक्शा के परिचालन में बाधा डालने वालों पर अब दो हजार रुपये का जुर्माना होगा.' एक अनुमान के मुताबिक वर्तमान में 30 किलोमीटर एनएमवी रोड है, लेकिन इनमें अधिकतर पर या तो पार्किंग है या फिर स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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