सीएए और एनआरसी को लेकर हुई विरोध प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के हुए सरकारी नुकासन की भरपाई के लिए राज्य में क्लेम कमिश्नर नियुक्त किया गया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की तरह राज्य में क्लेम कमिश्नर नियुक्त करने का फैसला किया है. क्लेम कमिश्नर के जरिए दिल्ली हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी. दिल्ली हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज एस एन गौड़ को क्लेम कमिश्नर नियुक्त किया गया है. क्लेम कमिश्नर दिल्ली मे हुए सभी हिंसा मे निजी और सरकारी संपत्ति के नुकसान का आंकलन करेंगे और फिर आगे की कार्यवाही की जाएगी. क्लेम कमिश्नर अपनी एक टीम के जरिए हर्जाना बसूलने की कार्यवाही करेगे.
दिल्ली हिंसा में जिन-जिन आरोपियों ने इन सम्पत्तियों को नुकसान पहुचाया है उन्ही लोगों से क्लेम कमिश्नर के जरिए हर्जाना वसूला जाएगा. हर्जाना न देने की स्थित में कड़ी कार्यवाही की जाएगी. क्लेम कमिश्नर को दिल्ली सरकार के गृह विभाग की मदद से नियुक्त किया गया है. दिल्ली पुलिस काफी पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट में क्लेम कमिश्नर नियुक्ति करने की अपील कर चुकी थी. जिसके बाद दिल्ली सरकार के ग्रह विभाग की मदद से क्लेम कमीश्नर नियुक्त किया गया है.
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