विज्ञापन
This Article is From Dec 09, 2015

ऑड ईवन फॉर्मूला पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार, अब दो हफ्ते बाद सुनवाई

ऑड ईवन फॉर्मूला पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार, अब दो हफ्ते बाद सुनवाई
फाइल फोटो
नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल सरकार के ईवन-ऑड फॉर्मूले पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह याचिका प्री-मैच्योर है। अभी सरकार का सिर्फ प्रस्ताव है, सरकार सभी से राय मांग रही है। दो हफ्ते बाद इस मामले में सुनवाई होगी। दिल्ली सरकार ने कहा कि ऐसी याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए।

हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले को दो हफ्ते बाद सुना जाएगा और 23 दिसंबर के लिए सुनवाई तय कर दी। सुनवाई में चीफ जस्टिस जी रोहिणी ने याचिकाकर्ता को कहा कि इस तरह जनहित याचिका के जरिये सरकार पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। जब सरकारी फैसला आएगा तब सुनवाई होगी। अगर आप जनता का हित चाहते हैं तो दो हफ्ते बाद आइए।

क्या कहा गया था याचिका में
इस याचिका में दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि सरकार ने यह पता लगाए बिना कि किस वाहन से कितना प्रदूषण फैल रहा है, फैसला जारी कर दिया है। सरकार को भी नहीं पता है कि आखिर इस फैसले से प्रदूषण कम होगा भी या नहीं और होगा तो कितना कम होगा। याचिका में यह भी कहा गया था कि बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए सरकार ईवन-ऑड का फॉर्मूला लागू करने जा रही है, जिससे लोगों खासकर महिलाओं की दिक्कतें बढ़ेंगी।

सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक फॉर्मूला
कारों के सम-विषम फॉर्मूले पर सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में दिल्ली सरकार की अहम बैठक हुई। इस बैठक के बाद परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार 25 दिसंबर से पहले पूरा प्लान तैयार कर लेगी। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी से 15 जनवरी तक इस फॉर्मूले का पहला फेज होगा और सुबह 8 से रात 8 बजे तक यह नियम लागू होगा। रविवार को हर नंबर की गाड़ी को छूट मिलेगी।

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
अरविंद केजरीवाल, दिल्ली हाईकोर्ट, ईवन-ऑड फॉर्मूला, दिल्ली, Arvind Kejriwal, Delhi Highcourt, Even-odd System
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com