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AIR INDIA को पायलट की सैलरी जारी करने का निर्देश दिया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिया निर्देश
HC ने पूछा कि पायलट का पूरा वेतन क्यों रोक दिया गया
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न्यायाधीश ने एयर इंडिया से कहा, ‘‘ 2017 से उसकी तनख्वाह का तनिक भी भुगतान क्यों नहीं किया गया. आप पूरा वेतन नहीं रोक सकते हैं. उसके पास जीने के लिए कुछ होना चाहिए, इसे समझिए.’’ पायलट के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल का फ्लाइंग लाइसेंस को वापस ले लिया गया था लेकिन उसे अबतक सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया है और वह अब भी एयरइंडिया का कर्मचारी है.
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अदालत ने एयरलाइन और नागर विमानन महानिदेशालय को नोटिस जारी करके 15 मई तक उनका जवाब मांगा है. इसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी.
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