
नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि महानगर के एक निजी स्कूल द्वारा फीस वृद्धि किए जाने के मुद्दे की जांच की जा रही है. यह मुद्दा स्कूल के करीब 600 छात्रों के अभिभावकों ने उठाया था. सरकार ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद अभिभावकों को छह हफ्ते के अंदर शिक्षा निदेशालय (डीओई) विस्तृत रिपोर्ट देगा. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति दीपा शर्मा की पीठ ने अभिभावकों की याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि अगर वे डीओई के विचारों से असंतुष्ट हैं तो अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र हैं.
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अभिभावकों ने याचिका में आरोप लगाया कि दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश टू का एक स्कूल ट्यूशन फीस, विकास फीस और बढ़ी हुई फीस वसूल रहा है, जो कानून के तहत मिली अनुमति से अधिक है और मांग की कि इस स्कूल का प्रबंधन सरकार अपने हाथ में ले ले. अभिभावक संगठन के वकील ने दावा किया कि स्कूल डीओई या किसी अधिकरण की मंजूरी के बगैर प्रति वर्ष फीस में बढ़ोतरी कर रहा है. उन्होंने कहा कि इस बारे में प्रधानमंत्री को भी संदेश दिया गया है. दिल्ली सरकार के वकील रमेश सिंह ने कहा कि इस बारे में जांच के आदेश दे दिए गए हैं जो क्षेत्रीय निदेशक करेंगे और रिपोर्ट सौंपेंगे.
VIDEO: कब रुकेगी स्कूलों की ये लूट?
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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