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This Article is From Dec 09, 2019

दिल्ली: जिस इमारत में कल आग लगने से हो गई थी 43 लोगों की मौत, आज फिर उसी बिल्डिंग में लगी आग

सोमवार को इमारत में फिर आग की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया.

रविवार को इसी बिल्डिंग में आग लगने से 43 लोगों की मौत हो गई थी.

नई दिल्ली:

दिल्ली में रविवार को जिस इमारत में आग लगने से 43 लोगों की मौत हो गई थी, सोमवार सुबह उसी बिल्डिंग में फिर आग लग गई. आग लगने की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया. वहीं, दिल्ली पुलिस ने इमारत के मालिक और उसके प्रबंधक को रविवार को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि इमारत के मालिक रेहान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और 285 (आग के संबंध में लापरवाह रवैया) के तहत मामला दर्ज किया है. उन्होंने बताया कि उसके प्रबंधक की पहचान फुरकान के तौर पर की गई है. दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से ही गिरफ्तार किया गया.

दमकल अधिकारियों ने कहा कि चार मंजिला इमारत में कई अवैध निर्माण इकाइयां थीं और ये अग्नि सुरक्षा संबंधी मंजूरी के बिना ही चल रहीं थीं. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान यह पता चला कि इमारत के ज्यादातर हिस्से पर मालिकाना हक रेहान का था और उसने दूसरे लोगों को इसे किराए पर दिया हुआ था. उसके भाइयों से भी पूछताछ की जा रही है क्योंकि ऐसा संदेह है कि उनमें से एक का इस इमारत में सह-स्वामित्व है. पुलिस ने कहा कि इमारत के प्रत्येक तल पर कम से कम दो निर्माण इकाइयां थीं और कुछ पर चार से ज्यादा इकाइयां चल रहीं थी.

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ऐसा मालूम चला है कि एक इकाई में बड़े पैमाने पर दीवार पर टांगे जाने वाले शीशे बनाए जाते थे, एक में स्कूल बैग की सिलाई का काम होता था और एक में टोपी बनाने का काम होता था. पुलिस ने कहा कि वह इन इकाइयों को चलाने वाले लोगों और किराए पर इस जगह को लेने वालों की तलाश कर रही है. साथ ही पुलिस यह भी पता लगाएगी कि इन कारखानों के पास उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) से उचित मंजूरी एवं लाइसेंस थे या नहीं.

वहीं, जिस चार मंजिला इमारत में रविवार को भीषण आग लगी थी, नगर निगम ने उसका पिछले ही हफ्ते ‘‘सर्वेक्षण” किया था लेकिन ऊपर के तलों पर ताला लगा होने की वजह से पूरी इमारत का निरीक्षण नहीं हो पाया था. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी.  एक सूत्र ने कहा कि अधिकारी फिर से इमारत का दौरा करने वाले थे और तदनुसार ऊपर के तलों का निरीक्षण करके कारण बताओ नोटिस जारी करते. अधिकारियों द्वारा की गई प्रांरभिक जांच में सामने आया कि यह आग इमारत की दूसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी. एक आधिकारिक सूत्र ने दावा किया, “निगम अधिकारियों ने पिछले हफ्ते इमारत का सर्वेक्षण किया था लेकिन ऊपर की मंजिलों पर ताला लगा हुआ था जिससे पूरी इमारत का निरीक्षण नहीं हो पाया.”

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यह इमारत दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) कानून, 2006 के तहत आती है जो अनधिकृत निर्माण को सील होने से बचाता है. सूत्र ने कहा, 'अधिकारियों को अगर यह इमारत दिल्ली के मास्टर प्लान के प्रावधानों के तहत घरेलू इकाई के तौर पर अनुमेय नहीं लगती तो इसे बंद कर दिया जाता.'

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