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This Article is From Jul 16, 2017

दिल्‍ली के एक जज ने जताई उम्मीद, मोदी सरकार सड़क हादसों के मामलों में सजा बढ़ाएगी

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने कहा कि 1861 के दंड कानून में ऐसे मामलों में पर्याप्त सजा का प्रावधान नहीं है.

दिल्‍ली के एक जज ने जताई उम्मीद, मोदी सरकार सड़क हादसों के मामलों में सजा बढ़ाएगी
प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर...
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1861 के दंड कानून में ऐसे मामलों में पर्याप्त सजा का प्रावधान नहीं है- जज
उत्सव भसीन को 2008 में हिट एंड रन मामले में दो साल की सजा सुनाई गई.
फैसले में प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम का उल्लेख किया गया.
नई दिल्‍ली: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को उम्मीद जताई कि मोदी सरकार सड़क हादसों में लापरवाही की वजह से होने वाली मौतों के मामलों में जेल की सजा बढ़ाएगी.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने कहा कि 1861 के दंड कानून में ऐसे मामलों में पर्याप्त सजा का प्रावधान नहीं है.

उन्होंने हरियाणा के उद्योगपति के बेटे उत्सव भसीन को 2008 में हिट-एंड-रन मामले में अधिकतम दो साल की सजा सुनाई.

न्यायाधीश ने कहा, 'अदालत को उम्मीद है कि जब 2018 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के चार साल पूरा करने के मौके पर पहलों-योजनाओं के विज्ञापन दिए जाएंगे, तब सरकार की ओर से आईपीसी की धारा 304 के तहत सजा बढ़ाने के कदम का भी उल्लेख होगा'.

फैसले में प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम का उल्लेख किया गया, जिसमें उन्होंने एक बार सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी.

(इनपुट भाषा से)

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