प्रतीकात्मक तस्वीर...
नई दिल्ली:
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को उम्मीद जताई कि मोदी सरकार सड़क हादसों में लापरवाही की वजह से होने वाली मौतों के मामलों में जेल की सजा बढ़ाएगी.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने कहा कि 1861 के दंड कानून में ऐसे मामलों में पर्याप्त सजा का प्रावधान नहीं है.
उन्होंने हरियाणा के उद्योगपति के बेटे उत्सव भसीन को 2008 में हिट-एंड-रन मामले में अधिकतम दो साल की सजा सुनाई.
न्यायाधीश ने कहा, 'अदालत को उम्मीद है कि जब 2018 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के चार साल पूरा करने के मौके पर पहलों-योजनाओं के विज्ञापन दिए जाएंगे, तब सरकार की ओर से आईपीसी की धारा 304 के तहत सजा बढ़ाने के कदम का भी उल्लेख होगा'.
फैसले में प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम का उल्लेख किया गया, जिसमें उन्होंने एक बार सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी.
(इनपुट भाषा से)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने कहा कि 1861 के दंड कानून में ऐसे मामलों में पर्याप्त सजा का प्रावधान नहीं है.
उन्होंने हरियाणा के उद्योगपति के बेटे उत्सव भसीन को 2008 में हिट-एंड-रन मामले में अधिकतम दो साल की सजा सुनाई.
न्यायाधीश ने कहा, 'अदालत को उम्मीद है कि जब 2018 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के चार साल पूरा करने के मौके पर पहलों-योजनाओं के विज्ञापन दिए जाएंगे, तब सरकार की ओर से आईपीसी की धारा 304 के तहत सजा बढ़ाने के कदम का भी उल्लेख होगा'.
फैसले में प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम का उल्लेख किया गया, जिसमें उन्होंने एक बार सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी.
(इनपुट भाषा से)
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