- दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास BMW ने बाइक को टक्कर मारी, हादसे में नवजोत सिंह की मौत
- घायल नवजोत को नजदीकी अस्पताल की बजाय दूर के अस्पताल ले जाया गया
- घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले कैब ड्राइवर गुलफाम ने अब कई राज खोले हैं
दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास एक बीएमडब्ल्यू कार ने एक बाइक को टक्कर मारी थी, जिसमें बाइक सवार नवजोत सिंह की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं. मेट्रो स्टेशन के पास हुए बीएमडब्ल्यू एक्सीडेंट केस में जहां पुलिस ने सबूतों को नष्ट करने और छुपाने की धाराएं एफआईआर में जोड़ी हैं, वहीं इस मामले में एक अहम गवाह के रूप में सामने आए कैब ड्राइवर गुलफाम ने उस हादस को लेकर कई अहम बातें बताई हैं. जिससे उल गुत्थी को सुलझाने में मदद मिलेगी आखिर घटनास्थल के पास कई अस्पताल मौजूद थे तो फिर घायल को दूर के अस्पताल में क्यों ले जाया गया.

मैडम फोन पर किसी से बात कर रही थी...
कैब ड्राइवर गुलफाम ने बताया, "मैं उस वक्त धौलाकुआं की ओर से आ रहा था, तभी देखा कि सड़क पर अफरा-तफरी मची है और कुछ लोग जमीन पर पड़े हैं. ये देख मैंने तुरंत अपनी गाड़ी साइड में लगाई और लोगों की मदद से उन्हें गाड़ी में बिठाया." महिला गगनप्रीत ने उससे कहा कि वह आजादपुर की तरफ चले. मैडम फोन पर किसी से बात कर रही थीं और उन्हें रेडी रहने को कह रही थीं, किस अस्पताल जाना है, यह बात उन्होंने मुझसे नहीं की. मुझे जैसा बोला गया, मैंने वैसा ही किया.
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बाएं एनडीटीवी रिपोर्टर, दाएं तरफ कैब ड्राइवर गुलफाम
घायल को क्यों नहीं ले जाया गया नजदीकी अस्पताल
गुलफाम ने यह साफ स्पष्ट किया कि उसने एक्सीडेंट देखकर खुद मदद करने का फैसला किया था. मेरी पुलिस से भी बातचीत हुई है और मैं थाने जा रहा हूं, उन्होंने मुझे बुलाया है. दुर्घटनास्थल से अस्पताल की दूरी करीब 17 से 19 किलोमीटर थी, जबकि आसपास कई अस्पताल मौजूद थे. लेकिन घायल नवजोत को नजदीकी अस्पताल में नहीं ले जाया गया, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं. पीड़ित नवजोत सिंह के बेटे ने भी इस बात पर सवाल उठाए हैं कि माता-पिता को इतने दूर अस्पताल क्यों ले जाया गया.
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वित्त मंत्रालय में काम करते थे नवजोत सिंह
नवजोत सिंह, जो वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव थे, रविवार के दिन बंगला साहिब गुरुद्वारा से लौटते वक्त बाइक पर थे जब बीएमडब्ल्यू ने उन्हें टक्कर मार दी. हादसे में नवजोत की मौत हो गई और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुईं. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बीएमडब्ल्यू चालक गगनप्रीत के खिलाफ बीएनएस की धारा 238 सहित कई . धाराओं में एफआईआर दर्ज की है, जिसमें सबूतों को नष्ट करने और छुपाने की धाराएं भी शामिल हैं. पुलिस जांच अभी जारी है.
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