अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सांसद रमेश बिधूड़ी की ओर से दर्ज कराई गई आपराधिक मानहानि की शिकायत के मामले में आरोपी के तौर पर तलब किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक अदालत ने शुक्रवार को जमानत दे दी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने केजरीवाल के अदालत में पेश होने के बाद उन्हें 10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर यह राहत दे दी।
अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 6 अगस्त रखी है। दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र के सांसद बिधू़ड़ी की ओर से दर्ज कराई गई आपराधिक मानहानि की शिकायत के मामले में केजरीवाल को इस साल फरवरी में एक आरोपी के तौर पर तलब किया गया था। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत दर्ज कराया गया था। बिधूड़ी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने एक समाचार चैनल को साक्षात्कार देने के दौरान उनकी मानहानि की।
उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल ने साक्षात्कार के दौरान झूठ बोलते हुए कहा था कि बिधूड़ी और कांग्रेस के एक नेता के खिलाफ मामले लंबित हैं लेकिन दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। बिधूड़ी ने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है और केजरीवाल ने ऐसा बयान देकर उनकी मानहानि की है।
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 6 अगस्त रखी है। दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र के सांसद बिधू़ड़ी की ओर से दर्ज कराई गई आपराधिक मानहानि की शिकायत के मामले में केजरीवाल को इस साल फरवरी में एक आरोपी के तौर पर तलब किया गया था। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत दर्ज कराया गया था। बिधूड़ी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने एक समाचार चैनल को साक्षात्कार देने के दौरान उनकी मानहानि की।
उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल ने साक्षात्कार के दौरान झूठ बोलते हुए कहा था कि बिधूड़ी और कांग्रेस के एक नेता के खिलाफ मामले लंबित हैं लेकिन दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। बिधूड़ी ने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है और केजरीवाल ने ऐसा बयान देकर उनकी मानहानि की है।
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