सुुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली:
दिल्ली-हरियाणा जल विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार ने कहा कि सोमवार तक वह दिल्ली को अभी जितनी मात्रा में पानी दे रही है उतना देती रहेगी.
कोर्ट ने कहा कि पानी को लेकर सभी पक्ष अपर यमुना रिवर बोर्ड जाएं और वही तय करेगा कि दिल्ली को कितना पानी दे. कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड के उस आग्रह को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें पानी जो अभी मिल रहा है वो दिया जाए.
कोर्ट ने कहा कि बोर्ड का काम बोर्ड करे, सभी पक्ष बोर्ड के पास जाएं और सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत करें. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निस्तारण किया.
कोर्ट ने कहा कि पानी को लेकर सभी पक्ष अपर यमुना रिवर बोर्ड जाएं और वही तय करेगा कि दिल्ली को कितना पानी दे. कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड के उस आग्रह को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें पानी जो अभी मिल रहा है वो दिया जाए.
कोर्ट ने कहा कि बोर्ड का काम बोर्ड करे, सभी पक्ष बोर्ड के पास जाएं और सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत करें. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निस्तारण किया.
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