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CBSE मूल्यांकन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- प्रभावित छात्रों के हितों की रक्षा का रास्ता खोजें

सुप्रीम कोर्ट ने CBSE के नए ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर उठे विवाद पर चिंता जताई है.

CBSE मूल्यांकन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- प्रभावित छात्रों के हितों की रक्षा का रास्ता खोजें
सुप्रीम कोर्ट ने CBSE से OSM मूल्यांकन की समस्याओं का हल तलाशने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को निर्देश दिया है कि वह नए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम के तहत उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में सामने आ रही समस्याओं पर गंभीरता से विचार करे. अदालत ने कहा कि जिन छात्रों को इस प्रक्रिया से नुकसान पहुंचा है उनके हितों की सुरक्षा के लिए संभावित उपाय तलाशे जाने चाहिए.

कम अंकों से प्रभावित हुए छात्रों का भविष्य

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया गया कि कई छात्रों ने CBSE की परीक्षा पास करने के बाद विभिन्न व्यावसायिक और शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाएं दी थीं. हालांकि CBSE में मिले अंकों के आधार पर वे संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए तय न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर सके.

बताया गया कि कुछ संस्थानों में कक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं, जिससे प्रभावित छात्रों की चिंता और बढ़ गई है. ऐसे छात्रों का कहना है कि मूल्यांकन प्रणाली में आई कथित गड़बड़ियों का सीधा असर उनके शैक्षणिक भविष्य पर पड़ा है.

याचिका में OSM प्रणाली पर सवाल

याचिका में दावा किया गया है कि छात्रों को अपेक्षा से कम अंक मिलने के पीछे CBSE की ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताएं जिम्मेदार हैं. इसी आधार पर अदालत से हस्तक्षेप की मांग की गई है.

कोर्ट ने क्या कहा

मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने CBSE से इस मुद्दे पर गौर करने और प्रभावित छात्रों के हितों की रक्षा के संभावित उपाय तलाशने को कहा. पीठ ने कहा, "कृपया पता लगाएं कि आप उनके हितों की रक्षा कैसे कर सकते हैं."

अदालत ने फिलहाल बोर्ड को इस मामले पर विचार करने का अवसर दिया है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी. अब सभी की नजर CBSE के अगले कदम और संभावित समाधान पर टिकी हुई है.

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