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This Article is From May 08, 2019

अब आम्रपाली बिल्डर 'आउट', सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अधूरे प्रोजेक्ट इस तरह किए जाएंगे पूरे

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोजेक्टों में घर खरीददार और निवेशक पैसे लगाएंगे और इस तरह मामले का निपटारा हो जाएगा

अब आम्रपाली बिल्डर 'आउट', सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अधूरे प्रोजेक्ट इस तरह किए जाएंगे पूरे
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के अधूरे प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए निर्देश दिए हैं.
  • नोएडा-ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी NBCC के साथ मिलकर पूरे करेगी प्रोजेक्ट
  • लेनदार यानी बैंक और मनी लेंडर्स अपना बकाया आम्रपाली से वसूलेंगे
  • शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच निर्णायक सुनवाई करेगी
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नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने साफ इशारा किया कि अब आम्रपाली (Amrapali) बिल्डर के अधूरे प्रोजेक्ट नोएडा-ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी NBCC के साथ मिलकर पूरे करेगी. यानी आम्रपाली 'आउट' हो जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर खरीददार और निवेशक पैसे लगाएंगे और इस तरह मामले का निपटारा हो जाएगा. कोर्ट ने कहा कि उनकी निगाह में प्राथमिकता में सबसे ऊपर घर खरीददार हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि लेनदार यानी बैंक और मनी लेंडर्स अपना बकाया आम्रपाली से वसूलेंगे. इसका होम बायर्स से कोई लेना देना नहीं.

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सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को इस प्रपोजल के बारे में नोएडा ग्रेटर नोएडा ओथोरिटी से उनका रुख जानेगा. नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को ही कोर्ट बिक नहीं सके फ्लैटों और प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार देने पर विचार कर रही है. शुक्रवार को  बेंच निर्णायक सुनवाई करेगी.

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