गुरुग्राम पुलिस ने जानकारी न देने पर Whatsapp निदेशकों और नोडल अधिकारी पर केस दर्ज किया है. पुलिस के मुताबिक एक संवेदनशील मामले की जांच के दौरान गुरुग्राम पुलिस ने 17 जुलाई को व्हाट्सएप को ईमेल के जरिए से नोटिस भेजा था और जानकारी मांगी थी. लेकिन व्हाट्सएप ने इसमें कोई जानकारी नहीं दी और गैरकानूनी तरीके से आपत्ति भी जताई. इसके बाद 25 जुलाई को फिर से पूरी डिटेल भेजकर बताए गए मोबाइल नंबरों की जरूरी जानकारी मांगी गई. लेकिन 28 अगस्त तक व्हाट्सएप ने दोबारा पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी.
कई बार अनुरोध करने के बाद भी व्हाट्सएप ने पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी. पुलिस के मुताबिक इस कंपनी के गैर-पेशेवर व्यवहार से इस विशेष मामले में आरोपियों को व्हाट्सएप से मदद मिल रही है. शनिवार को गुरुग्राम के साइबर क्राइम ईस्ट पुलिस स्टेशन में व्हाट्सएप के निदेशकों और नोडल अधिकारियों के खिलाफ धारा 223 (ए), 241, 249 (सी) बीएनएस और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.
पुलिस ने कहा, "देश के मौजूदा कानूनों के तहत जरूरी जानकारी देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होने के बावजूद, व्हाट्सएप प्रबंधन ने जानकारी नहीं देकर कानूनी निर्देशों का उल्लंघन किया है."
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