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This Article is From Jan 21, 2018

विधायकों को अयोग्य करार देना 'असंवैधानिक' और लोकतंत्र के लिए 'खतरनाक' : आप

राष्ट्रपति ने 20 'आप' विधायकों को अयोग्य घोषित करने की चुनाव आयोग की अनुशंसा को स्वीकार लिया है.

विधायकों को अयोग्य करार देना 'असंवैधानिक' और लोकतंत्र के लिए 'खतरनाक' : आप
'आप' नेता आशुतोष. (फाइल फोटो)
  • संसदीय सचिव बनाए गए थे आप के 20 विधायक
  • चुनाव आयोग की सिफ़ारिश पर राष्ट्रपति ने लगाई मुहर
  • आम आदमी पार्टी ने फैसले को असंवैधानिक बताया
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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी ने अपने 20 विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने को 'असंवैधानिक' और 'लोकतंत्र के लिए खतरनाक' बताया. राष्ट्रपति ने 20 'आप' विधायकों को अयोग्य घोषित करने की चुनाव आयोग की अनुशंसा को स्वीकार लिया है. 20 अयोग्य विधायकों में शामिल मदनलाल ने कहा कि अब सारी उम्मीदें न्यायपालिका से हैं और पार्टी को राहत की उम्मीद है. कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मदनलाल ने कहा, 'हम अदालत से राहत की उम्मीद करते हैं. हमारी याचिका पर सुनवाई सोमवार को होगी.'

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आप के वरिष्ठ नेता आशुतोष ने कहा, 'आप विधायकों को अयोग्य ठहराने के राष्ट्रपति के आदेश असंवैधानिक और लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं.' 20 अयोग्य आप विधायकों में शामिल अलका लांबा ने कहा कि फैसला 'दुखदायक' है. राष्ट्रपति को किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले हमारी बात सुननी चाहिए थी. आप विधायकों ने भी राष्ट्रपति से वक्त मांगा था.

ये हैं अयोग्य करार दिए गए 'आप' के 20 विधायक
  1. आदर्श शास्त्री
  2. अलका लांबा
  3. संजीव झा
  4. कैलाश गहलोत 
  5. विजेंदर गर्ग 
  6. प्रवीण कुमार 
  7. शरद कुमार चौहान
  8. मदन लाल
  9. शिव चरण गोयल
  10. सरिता सिंह
  11. नरेश यादव 
  12. राजेश गुप्ता 
  13. राजेश ऋषि 
  14. अनिल कुमार बाजपेई 
  15. सोम दत्त 
  16. अवतार सिंह 
  17. सुखबीर सिंह 
  18. मनोज कुमार 
  19. नितिन त्यागी 
  20. जरनैल सिंह 

VIDEO : AAP के 20 विधायक अयोग्य करार, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी


आप विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया गया था और एक याचिकाकर्ता ने उनकी नियुक्ति को लाभ के पद के तौर पर वर्णित किया. आप ने चुनाव आयोग की अनुशंसा पर रोक की मांग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. अदालत में सोमवार को मामले की सुनवाई होगी. 

(इनपुट : भाषा)

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